प्रयागराज। उत्तर प्रदेश के सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्रवक्ता यानी पीजीटी भर्ती के लिए शैक्षिक अर्हता में बड़ा बदलाव किया जा सकता है। प्रस्तावित संशोधन के अनुसार अब पीजीटी पद पर आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के परास्नातक में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक होना अनिवार्य होगा।
शिक्षा निदेशालय ने प्रवक्ता भर्ती की नियमावली में संशोधन का प्रस्ताव शासन को भेज दिया है। बताया जा रहा है कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (NCTE) की गाइडलाइन के अनुसार जल्द ही संशोधित नियमों को मंजूरी मिल सकती है।
हाल ही में अपर मुख्य सचिव पार्थ सारथी सेन शर्मा ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को एनसीटीई के मानकों के अनुसार शैक्षिक अर्हता निर्धारित करने के निर्देश दिए थे। एनसीटीई ने पहले ही प्रवक्ता भर्ती के लिए परास्नातक में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों की शर्त तय कर रखी है, लेकिन उत्तर प्रदेश में यह नियम अभी तक लागू नहीं हो सका था।
वर्तमान में टीजीटी के 17,740 और पीजीटी के 2,615 पदों का अधियाचन चयन आयोग को भेजा जा चुका है। नियमावली में संशोधन के बाद भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ने की उम्मीद है। हालांकि अंतिम अर्हता भर्ती विज्ञापन जारी होने के बाद ही स्पष्ट होगी।


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