प्रयागराज। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के शिक्षक-शिक्षिकाओं की पदोन्नति से जुड़े मामले में 18 सितंबर 2026 को इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई प्रस्तावित है। उपलब्ध केस स्टेटस के अनुसार मामला CNR संख्या UPHC020741922026 के तहत दर्ज है और कोर्ट नंबर-6 में क्रमांक 97 पर सूचीबद्ध है। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति पंकज भाटिया की एकल पीठ के समक्ष होनी है।
मामले में बेसिक शिक्षा परिषद के शिक्षक-शिक्षिकाओं की पदोन्नति से संबंधित वर्ष 2022 में जारी शासनादेश के परिणाम को पूर्णता तक पहुंचाने से जुड़ा मुद्दा अदालत के समक्ष है। ऐसे में 18 सितंबर की सुनवाई को पदोन्नति प्रक्रिया के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
पदोन्नति प्रक्रिया में TET की अनिवार्यता का मुद्दा भी महत्वपूर्ण है। सुप्रीम कोर्ट ने मई 2026 में State of U.P. v. Anjuman Ishaat-E-Taleem Trust मामले में इन-सर्विस शिक्षकों की पदोन्नति के लिए TET को आवश्यक पात्रता के रूप में बरकरार रखा था। साथ ही TET प्राप्त करने की समयसीमा 31 अगस्त 2028 तक बढ़ाई गई थी।
बेसिक शिक्षकों की पदोन्नति से जुड़े मामलों में उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली, 1981 और NCTE की न्यूनतम योग्यता से संबंधित प्रावधान भी महत्वपूर्ण हैं। सहायक अध्यापक से प्रधानाध्यापक आदि पदों पर पदोन्नति के मामलों में TET से जुड़े प्रावधान पहले भी न्यायिक विचार का विषय रहे हैं।
केस स्टेटस में 18 सितंबर 2026 को First Hearing Date और Next Hearing Date दर्ज है तथा मामला Fresh के रूप में सूचीबद्ध बताया गया है। ऐसे में सुनवाई के दौरान पदोन्नति से जुड़े नियमों, 2022 के शासनादेश और संबंधित कानूनी प्रावधानों पर पक्षों की दलीलें सामने आ सकती हैं।


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