लखनऊ, 10 अगस्त 2026। उत्तर प्रदेश शासन के वित्त विभाग ने वित्तीय वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही के लिए सामान्य भविष्य निधि (GPF), अंशदायी भविष्य निधि (CPF) और उत्तर प्रदेश अंशदायी भविष्य निधि पेंशन इंश्योरेंस फंड के अभिदाताओं की जमा राशि पर ब्याज दर घोषित कर दी है।
शासन द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार 1 जुलाई 2026 से 30 सितंबर 2026 तक इन निधियों में जमा रकम पर 7.1 प्रतिशत वार्षिक ब्याज मिलेगा। यह ब्याज दर 1 जुलाई 2026 से प्रभावी मानी जाएगी।
किन निधियों पर लागू होगी 7.1% ब्याज दर?
यह ब्याज दर निम्नलिखित निधियों के अभिदाताओं की जमा रकम पर लागू होगी—
- सामान्य भविष्य निधि (उत्तर प्रदेश)
- अंशदायी भविष्य निधि (उत्तर प्रदेश)
- उत्तर प्रदेश अंशदायी भविष्य निधि पेंशन इंश्योरेंस फंड
शासन ने यह निर्णय संबंधित नियमों के प्रावधानों के तहत लिया है। वित्त विभाग की ओर से जारी आदेश में सभी संबंधित विभागों एवं अधिकारियों को इसकी सूचना दे दी गई है।
इस फैसले से GPF और संबंधित भविष्य निधि खातों में बचत करने वाले सरकारी कर्मचारियों को जुलाई से सितंबर 2026 की अवधि के दौरान उनकी जमा राशि पर 7.1% की वार्षिक ब्याज दर का लाभ मिलेगा।


