प्रयागराज। उत्तर प्रदेश शिक्षा निदेशालय ने अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के अवशेष देयकों (बकाया भुगतान) को लेकर महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। वित्त नियंत्रक (माध्यमिक) द्वारा सभी जिला विद्यालय निरीक्षकों (DIOS) को निर्देशित किया गया है कि बकाया भुगतान केवल सक्षम स्तर से प्राप्त प्रशासनिक अनुमति के बाद ही किया जाए।
क्या है पूरा मामला?
5 अगस्त 2026 को जारी पत्र में बताया गया है कि शासन द्वारा पहले ही इस संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए जा चुके हैं। इसके बावजूद कुछ जनपदों में निर्धारित प्रक्रिया का पालन किए बिना शिक्षकों और कर्मचारियों के अवशेष देयकों का भुगतान किए जाने की जानकारी मिली है, जो नियमों के अनुरूप नहीं है।
इसी को देखते हुए शिक्षा विभाग ने सभी संबंधित अधिकारियों को पुनः निर्देश जारी किए हैं।
विभाग ने स्पष्ट किया है कि—
- अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के बकाया देयकों का भुगतान नियमों के अनुसार ही किया जाए।
- भुगतान से पहले सक्षम स्तर से प्रशासनिक अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
- बिना प्रशासनिक स्वीकृति के किसी भी प्रकार का भुगतान न किया जाए।
- यदि निर्देशों का उल्लंघन किया गया तो संबंधित अधिकारी स्वयं उत्तरदायी होंगे।


