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उत्तर प्रदेश में क्षेत्र पंचायतों का कार्यकाल समाप्त, नए चुनाव तक वर्तमान प्रमुख रहेंगे प्रशासक

Sir Ji Ki Pathshala

लखनऊ, 20 जुलाई 2026। उत्तर प्रदेश शासन के पंचायती राज अनुभाग-2 ने क्षेत्र पंचायतों (ब्लॉक प्रमुख) के संबंध में महत्वपूर्ण कार्यालय ज्ञाप जारी किया है। 19 जुलाई 2026 को जारी आदेश के अनुसार, सामान्य क्षेत्र पंचायत निर्वाचन-2021 के बाद गठित क्षेत्र पंचायतों का कार्यकाल 19 जुलाई 2026 को समाप्त हो गया है।

शासन ने स्पष्ट किया है कि उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के तहत नई क्षेत्र पंचायतों के गठन और उनकी प्रथम बैठक होने तक प्रशासनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए विशेष प्रबंध किए गए हैं।

जारी आदेश के अनुसार, सामान्य निर्वाचन-2026 के बाद नई क्षेत्र पंचायतों की पहली बैठक आयोजित होने अथवा अधिकतम 6 माह की अवधि तक, जो भी पहले हो, वर्तमान क्षेत्र पंचायत प्रमुखों को संबंधित क्षेत्र पंचायतों का प्रशासक नियुक्त किया जाएगा।

शासन ने निर्देश दिया है कि प्रशासक के रूप में कार्य करते समय वर्तमान प्रमुख केवल सामान्य और नियमित प्रशासनिक कार्यों का ही संचालन करेंगे। किसी भी प्रकार के नीतिगत निर्णय नहीं लिए जाएंगे। यदि किसी विशेष परिस्थिति में नीतिगत निर्णय आवश्यक हो, तो उसका प्रस्ताव संबंधित जिलाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर उनकी स्वीकृति प्राप्त करनी होगी।

प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों एवं जिला मजिस्ट्रेटों को निर्देशित किया गया है कि वे 20 जुलाई 2026 से इस व्यवस्था को तत्काल प्रभाव से लागू कराएं। नई क्षेत्र पंचायतों के गठन तक प्रशासनिक कार्यों में किसी प्रकार की बाधा न आए, इसके लिए आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा गया है।

इस आदेश के बाद प्रदेश की सभी क्षेत्र पंचायतों में प्रशासनिक कार्य बिना किसी रुकावट के चलते रहेंगे। नए निर्वाचन की प्रक्रिया पूरी होने और नवगठित क्षेत्र पंचायतों की पहली बैठक होने तक वर्तमान ब्लॉक प्रमुख प्रशासक के रूप में अपनी जिम्मेदारियां निभाते रहेंगे, जबकि बड़े नीतिगत फैसलों पर रोक रहेगी।

UP में क्षेत्र पंचायतों का कार्यकाल समाप्त, नए चुनाव तक वर्तमान प्रमुख रहेंगे प्रशासक