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TGT अंग्रेजी विवादित प्रश्न मामला: आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई, आयोग से मांगा जवाब

Sir Ji Ki Pathshala

प्रयागराज: प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक (TGT) अंग्रेजी विषय की भर्ती परीक्षा में विवादित प्रश्नों को लेकर दाखिल याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज एक बार फिर सुनवाई होगी। न्यायालय ने उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग से विवादित प्रश्नों के संबंध में आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है और स्पष्ट किया है कि आदेश का पालन नहीं होने पर आयोग के सचिव को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में उपस्थित होना पड़ सकता है।

यह मामला टीजीटी अंग्रेजी परीक्षा में पूछे गए कुछ प्रश्नों की वैधता से जुड़ा है। अभ्यर्थियों का आरोप है कि परीक्षा में कई प्रश्न गलत थे तथा एक प्रश्न निर्धारित पाठ्यक्रम से बाहर पूछा गया था। इसी आधार पर याचिका दायर कर संबंधित प्रश्नों को चुनौती दी गई है।

TGT अंग्रेजी विवादित प्रश्न मामला: आज हाईकोर्ट में सुनवाई, आयोग से मांगा जवाब

सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से बताया गया कि प्रश्न संख्या 3, 11, 12 और 100 सहित एक अन्य प्रश्न पाठ्यक्रम से बाहर होने के कारण अभ्यर्थियों को नुकसान हुआ है। कोर्ट ने इससे पहले आयोग के अधिवक्ता को इन प्रश्नों के संबंध में आवश्यक निर्देश और जानकारी प्रस्तुत करने के लिए कहा था, लेकिन पिछली सुनवाई में आयोग की ओर से बताया गया कि अभी तक इस संबंध में कोई निर्देश प्राप्त नहीं हुए हैं।

याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट का ध्यान इस ओर भी दिलाया कि आज अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन (Document Verification) की प्रक्रिया निर्धारित है। यदि विवादित प्रश्नों पर निर्णय से पहले दस्तावेज सत्यापन पूरा हो जाता है, तो प्रभावित अभ्यर्थियों को अपूरणीय क्षति हो सकती है और उनकी याचिका का उद्देश्य भी प्रभावित होगा।

मामले की गंभीरता को देखते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आज सुबह 10 बजे सुनवाई तय की है। साथ ही आयोग को निर्देश दिया गया है कि पूर्व में जारी आदेश का हर हाल में पालन सुनिश्चित किया जाए। न्यायालय ने चेतावनी दी है कि यदि आवश्यक जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई तो आयोग के सचिव को व्यक्तिगत रूप से न्यायालय में उपस्थित होकर जवाब देना होगा।

अब टीजीटी अंग्रेजी भर्ती से जुड़े हजारों अभ्यर्थियों की निगाहें आज होने वाली सुनवाई पर टिकी हैं, क्योंकि कोर्ट का निर्णय भर्ती प्रक्रिया और विवादित प्रश्नों के समाधान की दिशा तय कर सकता है।