उत्तर प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों के लिए एक महत्वपूर्ण और बहुप्रतीक्षित फैसला सामने आया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुकदमा संख्या 13018/2025, अवनीश यादव बनाम उत्तर प्रदेश सरकार में महत्वपूर्ण निर्णय सुनाते हुए प्रधानाध्यापक पद को लेकर बड़ा निर्देश दिया है। इस फैसले को प्रदेश के हजारों शिक्षकों और विद्यालयों के लिए ऐतिहासिक माना जा रहा है।
अब हर विद्यालय में होगा एक प्रधानाध्यापक पद: इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, छात्र संख्या की बाध्यता समाप्त
जुलाई 22, 2026
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