उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद ने शैक्षिक सत्र 2026-27 के लिए अंतर्जनपदीय स्थानांतरण (Inter District Transfer) प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस संबंध में जनपद भदोही और बदायूँ के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों (BSA) द्वारा आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इस वर्ष बड़ी संख्या में परिषदीय शिक्षक जनगणना कार्य में लगे होने के कारण स्थानांतरण प्रक्रिया को सीमित रखा गया है। शासन ने केवल गंभीर मानवीय एवं विशेष परिस्थितियों वाले मामलों में ही तबादले करने का निर्णय लिया है।
हालांकि दोनों जिलों के लिए पात्रता और नियम पूरी तरह समान हैं, लेकिन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथियों में अंतर रखा गया है। ऐसे में इच्छुक शिक्षकों को अपने जिले के अनुसार निर्धारित समय सीमा का विशेष ध्यान रखना होगा।
किन परिस्थितियों में कर सकते हैं आवेदन?
परिषद द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार केवल विशेष श्रेणी के शिक्षक ही अंतर्जनपदीय स्थानांतरण के लिए आवेदन कर सकेंगे।
गंभीर बीमारी और दिव्यांगता
यदि शिक्षक स्वयं, उनके पति/पत्नी अथवा अविवाहित पुत्र या पुत्री न्यूनतम 40 प्रतिशत दिव्यांग हों, कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हों या नियमित डायलिसिस पर हों, तो वे स्थानांतरण के लिए आवेदन कर सकते हैं। दिव्यांगता संबंधी प्रमाणपत्र मुख्य चिकित्सा अधिकारी (CMO) द्वारा जारी होना अनिवार्य होगा।
पति-पत्नी (Spouse) श्रेणी
यदि पति-पत्नी दोनों बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में कार्यरत हैं, तो शिक्षक-छात्र अनुपात की उपलब्धता के आधार पर दोनों में से किसी एक का स्थानांतरण वांछित जनपद में किया जा सकता है।
समान संवर्ग में ही मिलेगा स्थानांतरण
अंतर्जनपदीय स्थानांतरण केवल समान संवर्ग में ही मान्य होगा। ग्रामीण सेवा संवर्ग के शिक्षक केवल ग्रामीण सेवा संवर्ग में तथा नगर सेवा संवर्ग के शिक्षक केवल नगर सेवा संवर्ग में ही स्थानांतरित किए जा सकेंगे।
सेवावधि की कोई बाध्यता नहीं
इस बार नियमित शिक्षकों के लिए किसी भी न्यूनतम सेवावधि की अनिवार्यता नहीं रखी गई है। यानी सेवा अवधि कम होने के बावजूद पात्र शिक्षक आवेदन करने के लिए योग्य होंगे।
सीनियरिटी छोड़नी होगी
स्थानांतरण प्राप्त करने वाले शिक्षक को कार्यमुक्त होने से पहले शपथ पत्र देना होगा कि नए जनपद में उनकी वरिष्ठता सबसे निचले क्रम पर निर्धारित की जाएगी। साथ ही वे भविष्य में उच्च वरिष्ठता या पदोन्नति संबंधी कोई दावा प्रस्तुत नहीं करेंगे।
शपथ पत्र और दस्तावेज अनिवार्य
अविवाहित पुत्र या पुत्री के आधार पर आवेदन करने वाले शिक्षकों को ₹100 के स्टांप पेपर पर शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा। इसके साथ आवश्यक साक्ष्य और दस्तावेज भी संलग्न करने होंगे।
फर्जी दस्तावेजों पर होगी सख्त कार्रवाई
यदि जांच के दौरान कोई भी प्रमाणपत्र या दस्तावेज फर्जी अथवा कूटरचित पाया जाता है, तो संबंधित शिक्षक के विरुद्ध विभागीय और विधिक कार्रवाई की जाएगी।
भदोही के शिक्षकों के लिए महत्वपूर्ण तिथि
जनपद भदोही के इच्छुक शिक्षक एवं शिक्षिकाओं को अपने आवेदन पत्र तथा सभी आवश्यक संलग्नक सॉफ्ट एवं हार्ड कॉपी सहित 20 जून 2026 को अपराह्न 1:30 बजे तक जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में जमा करने होंगे।
बदायूँ के शिक्षकों के लिए अंतिम तिथि
जनपद बदायूँ के शिक्षकों को अपने आवेदन पत्र और सभी आवश्यक अभिलेखों की प्रतियां 16 जून 2026 तक हर हाल में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में जमा करनी होंगी। यह तिथि भदोही की तुलना में पहले निर्धारित की गई है।
परिषद मुख्यालय को भेजे जाएंगे आवेदन
दोनों जिलों के BSA कार्यालयों द्वारा प्राप्त सभी पात्र आवेदनों की जांच के बाद उन्हें एक Zip File में संकलित किया जाएगा। इसके बाद परिषद की निर्धारित ईमेल आईडी पर निर्धारित तिथियों तक भेजा जाएगा। निर्धारित तिथि के बाद या किसी अन्य माध्यम से प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा।
शिक्षकों के लिए महत्वपूर्ण सलाह
जो शिक्षक गंभीर बीमारी, दिव्यांगता अथवा स्पाउस श्रेणी में आते हैं, वे अंतिम तिथि का इंतजार न करें। सभी आवश्यक प्रमाणपत्र, शपथ पत्र और दस्तावेज समय से तैयार कर आवेदन जमा कर दें, ताकि किसी तकनीकी या प्रशासनिक कारण से उनका आवेदन लंबित न रह जाये।


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