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शैक्षिक सत्र 2026-27 में परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक एवं शिक्षिकाओं के अन्तर्जनदीय स्थानान्तरण के सम्बन्ध में संशोधित आदेश जारी।

Sir Ji Ki Pathshala

प्रयागराज। उत्तर प्रदेश के परिषदीय प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण खबर है। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद, प्रयागराज के सचिव सुरेंद्र कुमार तिवारी द्वारा राज्य के सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों (BSAs) को शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए अंतर्जनपदीय स्थानांतरण (Inter-District Transfer) प्रक्रिया के संबंध में विस्तृत और संशोधित दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।

UP Basic Shiksha Parishad Inter District Transfer Order 2026

​जारी किए गए आधिकारिक पत्रों के अनुसार, इस स्थानांतरण प्रक्रिया के लिए आवेदन करने और उसे परिषद को भेजने की अंतिम तिथि 20 जून 2026 तय की गई है।

नीति में महत्वपूर्ण संशोधन (कैंसर और डायलिसिस मरीजों को बड़ी राहत)

​सचिव द्वारा जारी पत्र संख्या बे०शि०प०/3778-3855/2026-27 (दिनांक 08.06.2026) के माध्यम से पूर्व में जारी नीति में एक महत्वपूर्ण संशोधन किया गया है।

  • कैंसर से पीड़ित होने पर: यदि कोई अध्यापक/अध्यापिका अथवा उनके अविवाहित पुत्र/पुत्री कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं, तो वे इसके आधार पर स्थानांतरण के लिए पात्र होंगे।
  • डायलिसिस की स्थिति में: यदि शिक्षक स्वयं या उनके अविवाहित पुत्र/पुत्री डायलिसिस पर हैं, तो उन्हें भी विशेष राहत देते हुए स्थानांतरण प्रक्रिया में शामिल होने की अनुमति दी गई है।
  • ​पूर्व के आवेदन फॉर्म के बिंदु संख्या-19 में लिपिकीय त्रुटिवश 'स्वयं/पति या पत्नी/अविवाहित पुत्र/पुत्री' अंकित हो गया था, जिसे अब संशोधित कर केवल 'स्वयं/अविवाहित पुत्र/पुत्री' माना जाएगा।

स्थानांतरण के लिए मुख्य पात्रता और शर्तें

​दिनांक 05 जून 2026 को जारी मुख्य नीति (पत्र संख्या बे०शि०प०/3661-3738/2026-27) के अनुसार, स्थानांतरण प्रक्रिया निम्नलिखित कड़े नियमों के तहत पूरी की जाएगी:

  1. विशेष श्रेणी को प्राथमिकता: दिव्यांग शिक्षक/शिक्षिका (स्वयं/पति-पत्नी/अविवाहित बच्चे), कैंसर और डायलिसिस के मरीजों के अलावा ऐसे शिक्षक जिनके पति/पत्नी दोनों ही परिषदीय विद्यालयों में शिक्षक हैं, उन्हें इस नीति के तहत आवेदन का अवसर मिलेगा।
  2. शपथ पत्र की अनिवार्यता: अविवाहित पुत्र/पुत्री के संबंध में शिक्षकों को ₹100 के स्टांप पेपर पर साक्ष्य सहित शपथ पत्र देना अनिवार्य होगा।
  3. संवर्ग परिवर्तन नियम: अंतर्जनपदीय स्थानांतरण ग्रामीण सेवा संवर्ग से ग्रामीण सेवा संवर्ग में तथा नगर सेवा संवर्ग से नगर सेवा संवर्ग में ही किए जाएंगे।
  4. अनुभव और सेवा अवधि की बाध्यता नहीं: इस बार अंतर्जनपदीय स्थानांतरण के लिए किसी न्यूनतम सेवा अवधि की बाध्यता नहीं रखी गई है, बशर्ते शिक्षक जनपद में नियमित रूप से कार्यरत हों।
  5. अभिलेखों का सत्यापन: यदि किसी शिक्षक द्वारा उपलब्ध कराए गए दस्तावेज़ फर्जी या कूटरचित (Fake) पाए जाते हैं, तो उनके खिलाफ कड़े विभागीय व कानूनी नियम लागू होंगे।
  6. वरिष्ठता (Seniority) पर प्रभाव: स्थानांतरण के फलस्वरूप स्वेच्छा से स्थानांतरित जनपद में जाने पर शिक्षकों को कार्यमुक्त होने से पहले एक शपथ पत्र देना होगा कि वे नए जनपद की ज्येष्ठता सूची में सबसे नीचे (कनिष्ठ) स्थान पर रहने के लिए सहमत हैं।

आवेदन करने की अंतिम तिथि और प्रक्रिया

​परिषद के नवीनतम आदेश दिनांक 15.06.2026 (पत्र संख्या बे०शि०प०/4175-4252/2026-27) के अनुसार, सभी बीएसए (BSA) को निर्देशित किया गया है कि वे इच्छुक शिक्षकों से निर्धारित प्रारूप पर आवेदन पत्र पूर्ण कराएं।

  • आवेदन का प्रारूप: आवेदन फॉर्म में मानव संपदा आईडी, वर्तमान तैनाती विद्यालय/जनपद, पदनाम, दिव्यांगता/बीमारी का विवरण और वांछित जनपद का नाम जैसी महत्वपूर्ण जानकारियां भरनी होंगी। आवेदन पत्र पर स्वयं के अलावा प्रभारी/प्रधानाध्यापक, खंड शिक्षा अधिकारी (BEO) और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर एवं मुहर होना आवश्यक है।
  • डिजिटल माध्यम से भेजना होगा डेटा: जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को सभी आवेदनों की पृथक-पृथक पीडीएफ (PDF) फाइल बनानी होगी और पूरे जनपद के आवेदनों को एक Zip File में कंप्रेस करके परिषद की आधिकारिक ईमेल आईडी interdistricttransfer2627@gmail.com पर भेजना होगा।
  • अंतिम समय: यह डेटा 20 जून 2026 को रात्रि 12:00 बजे से पूर्व तक प्रत्येक स्थिति में परिषद को प्राप्त हो जाना चाहिए। इसके बाद प्राप्त होने वाले किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।

​सभी शिक्षकों को सलाह दी जाती है कि वे समय रहते अपने आवेदन पत्र को पूर्ण कर सभी वांछित संलग्नकों (जैसे मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा जारी 40% से अधिक दिव्यांगता प्रमाण पत्र या सरकारी अस्पताल का इलाज प्रमाण पत्र) के साथ अपने ब्लॉक व जनपद स्तर पर जमा कर दें।

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