औरैया, उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार और माननीय उच्च न्यायालय द्वारा विशेष अपील संख्या-398/2026 में पारित आदेशों के अनुपालन में कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, औरैया द्वारा जनपद के प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के अंतःजनपदीय समायोजन को लेकर कार्यालय ज्ञाप जारी कर दिया गया है। विभाग द्वारा विभिन्न ब्लॉकों के सरप्लस शिक्षकों की सूची जिले की आधिकारिक वेबसाइट auraiya.nic.in पर सार्वजनिक कर दी गई है।
इस कार्रवाई का मुख्य उद्देश्य शिक्षा का अधिकार (RTE) अधिनियम के मानकों के तहत छात्र-शिक्षक अनुपात को दुरुस्त करना और न्यूनतम दो शिक्षकों की व्यवस्था वाले विद्यालयों में कमी को पूरा करना है।
चिन्हांकन के दो मुख्य मानक:
जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जनपद-स्तरीय समिति के निर्णयानुसार सरप्लस शिक्षकों की पहचान निम्नलिखित कड़े नियमों के आधार पर की गई है:
- प्रथम पदभार ग्रहण: ऐसे शिक्षक/शिक्षिका जिन्होंने संबंधित विद्यालय में सबसे पहले पदभार ग्रहण किया हो।
- समान तिथि पर आयु वरीयता: एक से अधिक शिक्षकों के कार्यभार ग्रहण करने की तिथि समान होने की स्थिति में जन्मतिथि के अनुसार वरिष्ठतम (आयु में बड़े) शिक्षक/शिक्षिका को सरप्लस माना गया है।
सूची में अछल्दा, अजीतमल, भाग्यनगर, बिधूना, सहार और औरैया ब्लॉक के प्राथमिक विद्यालयों के साथ-साथ उच्च प्राथमिक स्तर पर विषयवार (गणित/विज्ञान, भाषा, सामाजिक विषय) शिक्षकों को चिह्नित किया गया है।
17 जून तक दर्ज कराएं आपत्ति:
यदि सूची में शामिल किसी भी शिक्षक को अपने विवरण या चिन्हांकन पर कोई आपत्ति है, तो वे आवश्यक प्रमाणों के साथ दिनांक 17.06.2026 की सांय 03:00 बजे तक जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में अपनी लिखित आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। निर्धारित समय सीमा के बाद किसी भी दावे या प्रत्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।


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