उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद ने विज्ञान और गणित विषय के सहायक अध्यापकों की भर्ती प्रक्रिया को लेकर एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। परिषद के सचिव द्वारा जारी पत्र में सभी जिलों के बेसिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि भर्ती से संबंधित सभी प्रक्रियाएं निर्धारित समयसीमा में पूरी की जाएं।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुपालन में जारी हुआ आदेश
यह आदेश सुप्रीम कोर्ट में चल रही विशेष अनुमति याचिका संख्या 18516/2019 (उत्तर प्रदेश राज्य बनाम नीरज कुमार पाण्डेय व अन्य) में 29 जनवरी 2025 को दिए गए निर्णय के अनुपालन में जारी किया गया है। इसके तहत शिक्षा विभाग को भर्ती प्रक्रिया को नियमों के अनुसार पूरा करने और चयनित अभ्यर्थियों को समय पर नियुक्ति देने के निर्देश दिए गए हैं।
2013 के शासनादेश के अनुसार हो रही भर्ती
पत्र में बताया गया है कि उच्च प्राथमिक विद्यालयों में विज्ञान और गणित विषय के सहायक अध्यापक पदों पर चयन/नियुक्ति की प्रक्रिया शासनादेश संख्या 2651(1)/79-5-12-1(04)/13, दिनांक 11 जुलाई 2013 के अनुसार शुरू की गई थी। इसी व्यवस्था के तहत चयन सूची और जनपद आवंटन की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है।
19 मार्च 2026 तक नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने का लक्ष्य
बेसिक शिक्षा परिषद ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि सभी जिलों में चयनित अभ्यर्थियों को 19 मार्च 2026 तक नियुक्ति पत्र जारी करने और पदस्थापन की प्रक्रिया पूरी कर ली जाए। यह कार्य विभागीय नियमों और शासनादेशों के अनुसार समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा।
त्रुटि मिलने पर परिषद कार्यालय को भेजी जाएगी सूचना
यदि भर्ती प्रक्रिया के दौरान किसी प्रकार की विसंगति या त्रुटि सामने आती है, तो संबंधित प्रकरण तुरंत परिषद कार्यालय को भेजा जाएगा ताकि आवश्यक दिशा-निर्देश प्राप्त कर आगे की कार्रवाई की जा सके।


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