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03 मार्च 2026 को सार्वजनिक अवकाश घोषित, देखें आदेश

Sir Ji Ki Pathshala

लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार ने आगामी होली के त्योहार को देखते हुए राजकीय अवकाशों और कार्य दिवसों के तालमेल को लेकर एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी इस अधिसूचना के अनुसार, प्रदेश के सभी सरकारी कार्यालय, संस्थान और बैंक कल, यानी 28 फरवरी 2026 (शनिवार) को सामान्य कार्य दिवस की तरह खुले रहेंगे।

​शासन द्वारा जारी पत्र (संख्या-1/1253927/2026) के मुताबिक, 3 मार्च 2026 (मंगलवार) को 'होली' के पावन अवसर पर प्रदेश में सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। यह अवकाश नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, 1881 के तहत घोषित है।

​होली की छुट्टियों के कारण सरकारी कामकाज और बैंकिंग सेवाओं में कोई बाधा न आए, इसे सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने शनिवार के अवकाश को कार्य दिवस में बदलने का निर्णय लिया है।

​आदेश के मुख्य बिंदु:

  • तिथि: 28 फरवरी 2026, दिन शनिवार।
  • क्या खुला रहेगा: समस्त सरकारी कार्यालय, शिक्षण संस्थान, बैंक और कोषागार (Treasury)।
  • कार्य स्वरूप: यह दिन पूरी तरह से एक सामान्य कार्य दिवस (Normal Working Day) की तरह माना जाएगा।
  • अधिकार क्षेत्र: यह आदेश पूरे उत्तर प्रदेश राज्य में प्रभावी होगा।

​इस फैसले से आम जनता को काफी राहत मिलेगी। महीने का आखिरी दिन होने के कारण बैंकिंग और कोषागार से जुड़े कार्यों के लिए शनिवार का दिन महत्वपूर्ण है। शनिवार को दफ्तर खुले रहने से लोग होली की लंबी छुट्टियों से पहले अपने जरूरी प्रशासनिक और वित्तीय कार्य निपटा सकेंगे।

28 फरवरी 2026 को सामान्य कार्य दिवस घोषित जबकि 3 मार्च को सार्वजनिक अवकाश घोषित

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