लखनऊ। उत्तर प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत केवल B.Ed डिग्री धारक शिक्षकों के लिए शिक्षा विभाग ने महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश जारी किए हैं। शिक्षा निदेशक (बेसिक) उत्तर प्रदेश की ओर से राज्य के सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों (BSA) को पत्र भेजकर ब्रिज कोर्स के लिए पंजीकरण प्रक्रिया पूरी करने का आदेश दिया गया है।
6 महीने का ब्रिज कोर्स अनिवार्य
राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (NIOS) के माध्यम से संचालित होने वाला यह 6 महीने का प्राथमिक शिक्षक शिक्षा (ब्रिज) कोर्स ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग (ODL) मोड में कराया जाएगा। यह कोर्स उन प्राथमिक शिक्षकों के लिए अनिवार्य है जिन्होंने B.Ed की डिग्री के आधार पर नियुक्ति प्राप्त की है।
मुख्य तिथियां और पोर्टल की जानकारी
दस्तावेज़ के अनुसार, शिक्षकों को समय सीमा के भीतर अपना पंजीकरण सुनिश्चित करना होगा:
- रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि: 20 फरवरी, 2026
- आधिकारिक वेबसाइट: http://bridge.nios.ac.in
- पात्रता: केवल बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन विद्यालयों और मान्यता प्राप्त विद्यालयों में कार्यरत B.Ed डिग्री धारक प्राथमिक शिक्षक।
तकनीकी सहायता के लिए जारी किया ईमेल
शिक्षा निदेशक प्रताप सिंह बघेल द्वारा जारी इस पत्र में स्पष्ट किया गया है कि यदि किसी शिक्षक को पंजीकरण के दौरान किसी भी प्रकार की तकनीकी समस्या का सामना करना पड़ता है, तो वे सीधे NIOS को संपर्क कर सकते हैं। इसके लिए NIOS ने आधिकारिक ईमेल आईडी bridgesupport@nios.ac.in जारी की है।
विभाग की सख्ती
यह आदेश दिसंबर 2025 में जारी किए गए पिछले दिशा-निर्देशों के क्रम में आया है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि परिषद के अधीन संचालित विद्यालयों और सहायता प्राप्त स्कूलों के सभी संबंधित शिक्षकों को 20 फरवरी तक हर हाल में अपना आवेदन पूरा कर लेना चाहिए, ताकि उनकी योग्यता मानकों के अनुरूप बनी रहे।


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