परिषदीय शिक्षकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के लिए अवकाश संबंधी नियमों की सही जानकारी होना अत्यंत आवश्यक है। मानव सम्पदा पोर्टल के माध्यम से अवकाश स्वीकृति एवं जॉइनिंग की प्रक्रिया को देखते हुए कई बार जानकारी के अभाव में अनावश्यक समस्याएँ उत्पन्न हो जाती हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए अवकाश से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को स्पष्ट किया जा रहा है।
✔️ आकस्मिक अवकाश (C.L.)
- C.L. में सफिक्स–प्रीफिक्स भरने की कोई आवश्यकता नहीं होती।
- लगातार चार आकस्मिक अवकाश तक स्वीकृति हेड/इंचार्ज द्वारा दी जाती है।
- चार से अधिक C.L. की स्वीकृति खंड शिक्षा अधिकारी (BEO) द्वारा की जाती है।
- C.L. उपभोग के पश्चात ऑनलाइन जॉइनिंग रिक्वेस्ट भेजना आवश्यक नहीं होता।
- दो C.L. के मध्य पड़ने वाले अवकाश (रविवार/छुट्टी) को ऑनलाइन स्वतः जोड़ लिया जाता है।
- अतः शनिवार से सोमवार तक C.L. लेने की स्थिति में एक साथ आवेदन न कर अलग-अलग दिन आवेदन करें।
✔️ मेडिकल अवकाश
- 42 दिन तक का मेडिकल अवकाश खंड शिक्षा अधिकारी (BEO) द्वारा स्वीकृत किया जाता है।
- 42 दिन से अधिक मेडिकल अवकाश की स्वीकृति जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी (BSA) द्वारा दी जाती है।
- मेडिकल अवकाश उपभोग के पश्चात जॉइनिंग रिक्वेस्ट भेजना अनिवार्य है।
✔️ अर्जित अवकाश (EL) / चाइल्ड केयर लीव (CCL) / मातृत्व अवकाश
- EL, मेडिकल, CCL एवं मातृत्व अवकाश उपभोग के बाद जॉइनिंग रिक्वेस्ट भेजना अनिवार्य है।
- CCL केवल पहले दो बड़े बच्चों के लिए ही अनुमन्य है।
- एक कैलेंडर वर्ष में अधिकतम 3 बार CCL ली जा सकती है।
- एक बार में अधिकतम 30 दिन की CCL ही स्वीकृत होती है।
- जब तक CCL या EL BSA द्वारा स्वीकृत न हो, तब तक उनका उपभोग नहीं किया जा सकता।
- इसलिए CCL/EL के लिए ऑनलाइन रिक्वेस्ट कम से कम 7 दिन पूर्व भेजें।
✔️ जॉइनिंग एवं उपस्थिति
- जॉइनिंग रिक्वेस्ट पेंडिंग होने पर भी मानव सम्पदा पोर्टल पर उपस्थिति लॉक की जा सकती है।
- इससे वेतन पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता।
- अंतर्जनपदीय स्थानांतरण से पूर्व सभी लंबित जॉइनिंग रिक्वेस्ट का निस्तारण अनिवार्य है।
✔️ विशेष सावधानी
- जिस माह वेतन वृद्धि (इंक्रीमेंट) लगनी हो, उस माह 1 जुलाई / 1 जनवरी के आसपास मेडिकल अवकाश लेने से यथासंभव परहेज करें।

