सीतापुर। जिले में प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से सरप्लस शिक्षकों के समायोजन को लेकर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए गए हैं। शासनादेश के अनुपालन में शैक्षिक सत्र 2025–26 के दौरान यह सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी भी विद्यालय में न तो शिक्षक विहीन स्थिति रहे और न ही एकल शिक्षक वाला विद्यालय संचालित हो।
जारी आदेश के अनुसार छात्र संख्या के आधार पर जिन विद्यालयों में मानक से अधिक शिक्षक कार्यरत हैं, वहां से सरप्लस शिक्षकों का समायोजन शिक्षक विहीन एवं एकल शिक्षक वाले विद्यालयों में किया जाएगा। इस प्रक्रिया के तहत प्रत्येक विद्यालय में न्यूनतम दो शिक्षकों की तैनाती अनिवार्य होगी।
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि समायोजन के दौरान किसी भी विद्यालय को मर्ज या बंद नहीं किया जाएगा। समस्त प्रक्रिया पारदर्शिता के साथ मानव संपदा पोर्टल के माध्यम से संपन्न की जाएगी। विद्यालयों की सूची तैयार कर समयबद्ध रूप से विकल्प प्राप्त किए जाएंगे, ताकि किसी प्रकार की अव्यवस्था उत्पन्न न हो।
शिक्षा विभाग के इस निर्णय को सरप्लस शिक्षकों के लिए सुनहरा अवसर माना जा रहा है। साथ ही इससे जिले की प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था को मजबूती मिलेगी और विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षिक वातावरण उपलब्ध हो सकेगा।

