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हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन में सहायक अध्यापकों की वरिष्ठता सूची तैयार करने के निर्देश, आदेश से कई इंचार्ज की कुर्सी होगी खतरे में!

Sir Ji Ki Pathshala

कन्नौज। माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित विशेष अपील संख्या 652/2024 में पारित आदेश के क्रम में जनपद कन्नौज में सहायक अध्यापकों की वरिष्ठता सूची तैयार किए जाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इस संबंध में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, कन्नौज द्वारा सभी खंड शिक्षा अधिकारियों एवं नगर शिक्षा अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं।

जारी आदेश के अनुसार सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद एवं उत्तर प्रदेश शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत पत्रों के अनुपालन में यह निर्देश दिए गए हैं कि जिन विद्यालयों में प्रधानाध्यापक का पद रिक्त है, वहाँ सहायक अध्यापकों की वरिष्ठता सूची के आधार पर प्रभारी प्रधानाध्यापक की तैनाती की जाए। यह व्यवस्था तब तक लागू रहेगी, जब तक नियमित प्रधानाध्यापक की नियुक्ति नहीं हो जाती।

वरिष्ठता सूची के आधार पर होगी तैनाती

आदेश में स्पष्ट किया गया है कि प्रभारी प्रधानाध्यापक की तैनाती के लिए सहायक अध्यापकों की जनपद स्तरीय वरिष्ठता सूची तैयार की जाएगी। यदि कोई वरिष्ठ सहायक अध्यापक प्रभारी प्रधानाध्यापक का दायित्व ग्रहण करने के लिए असहमति (Undertaking) देता है, तो उससे कनिष्ठ सहायक अध्यापक को प्रभारी प्रधानाध्यापक के रूप में नामित किया जाएगा।

त्रुटियों के सुधार का अवसर

खंड स्तर से प्राप्त शिक्षकों के विवरण को जनपद स्तर पर संकलित कर वरिष्ठता सूची तैयार की जा रही है। यदि किसी शिक्षक के विवरण में कोई त्रुटि पाई जाती है, तो संबंधित शिक्षक को आवश्यक अभ्यRepresentation प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाएगा। संशोधित एवं अंतिम वरिष्ठता सूची को तीन दिवस के भीतर कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाएगा।

प्राथमिकता के आधार पर कार्य पूर्ण करने के निर्देश

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि इस कार्य को प्रथम प्राथमिकता पर लेते हुए समयबद्ध ढंग से पूर्ण किया जाए, ताकि माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके।


हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन में सहायक अध्यापकों की वरिष्ठता सूची तैयार करने के निर्देश




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