उत्तर प्रदेश शासन ने राज्य के प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षिकाओं की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए एक उच्चस्तरीय समिति का पुनर्गठन किया है। यह निर्णय इलाहाबाद उच्च न्यायालय में लंबित रिट याचिका संख्या ए-15566/2025 श्रीमती लीलावती सिंह चौहान बनाम राज्य सरकार के तहत दिए गए निर्देशों के अनुपालन में लिया गया है।
इस संबंध में बेसिक शिक्षा अनुभाग-5, लखनऊ से जारी आदेश के अनुसार, समिति की अध्यक्षता अपर मुख्य सचिव (बेसिक शिक्षा) करेंगे। समिति में शिक्षा विभाग, समाज कल्याण विभाग तथा अनुसूचित जाति कल्याण विभाग के वरिष्ठ अधिकारी शामिल किए गए हैं। साथ ही, सीबीएसई के पूर्व अध्यक्ष श्री अशोक गांगुली एवं प्रदेश के विभिन्न जनपदों के शिक्षकों को भी समिति का सदस्य नामित किया गया है।
आदेश के अनुसार समिति को निर्देश दिया गया है कि वह प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षिकाओं की उपस्थिति एवं शिक्षण व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए एक व्यवस्थित एवं व्यावहारिक प्रस्ताव तैयार करे और उसे 15 दिनों के भीतर शासन को प्रस्तुत करे।
उप सचिव आनन्द कुमार सिंह द्वारा हस्ताक्षरित इस आदेश की प्रति सभी संबंधित विभागों और समिति सदस्यों को भेजी गई है ताकि आवश्यक कार्यवाही समयबद्ध रूप से की जा सके।


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