30 दिसम्बर तक 72 जिलों के डीएम व एसडीएम के तबादले पर चुनाव आयोग की रोक
30 दिसम्बर तक 72 जिलों के डीएम व एसडीएम के तबादले पर चुनाव आयोग की रोक
उत्तर प्रदेश में 30 दिसंबर तक 72 जिलों के डीएम व एसडीएम के तबादले चुनाव आयोग की बिना पूर्व अनुमति के नहीं हो सकेंगे। आयोग ने विधान परिषद की 11 सीटों की मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण अभियान के मद्देनजर सभी संबंधित अधिकारियों व कर्मचारियों के स्थानांतरण पर रोक लगा दी है। निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के रूप में मेरठ, आगरा, वाराणसी, लखनऊ, झांसी, बरेली और गोरखपुर के मंडलायुक्त भी इस दायरे में आएंगे।
बीएलओ का लिया जाएगा सहयोग
चुनाव आयोग ने मतदाता सूचियों की तैयारी के काम में भूमिका निभाने वाले निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, पदाभिहीत अधिकारी एवं अतिरिक्त पदाभिहीत अधिकारी आदि को भारत निर्वाचन आयोग की अनुमति के बिना अंतिम प्रकाशन यानी 30 दिसंबर तक स्थानांतरित करने पर रोक लगा दी गई है। इतना ही नहीं अगर इस काम में जरूरत के हिसाब से बूथ लेबल अधिकारियों का सहयोग लिया जाएगा, तो यह रोक उनके मामले में भी लागू होगी।
इन 11 निर्वाचन क्षेत्रों में निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के रूप में मेरठ, आगरा, वाराणसी, लखनऊ, झांसी, बरेली और गोरखपुर के मंडलायुक्त काम कर रहे हैं। इन मंडलों के अपर आयुक्त (प्रशासन) भी सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी बनाए गए हैं। खंड स्नातक एवं खंड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों में शामिल जिलों के डीएम भी सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के रूप में अधिसूचित हैं।
बिना आयोग की अनुमति नहीं होगा तबादला
इसके अलावा इन निर्वाचन क्षेत्रों के अंतर्गत आने वाले सभी विधानसभा क्षेत्रों के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (एसडीएम, एसीएम, बीडीओ, ईओ व तहसीलदार) भी इस अभियान में सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के रूप में तैनात किए गए हैं। इसलिए इन सभी अधिकारियों के तबादलों पर बिना आयोग की अनुमति के रोक रहेगी।