इंचार्ज हेडमास्टर केस में बेसिक शिक्षा अधिकारी संभल के खिलाफ जमानती वारंट जारी
उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा इनचार्ज हेड केस में डॉ अल्का शर्मा बेसिक शिक्षा विभाग संभल का जमानती वारंट जारी।
जनपद संभल के लगभग 300 शिक्षक इंचार्ज हेड टीचर के रूप में कार्य कर रहे थे जिसको लेकर हाई कोर्ट ने हेड टीचर के वेतन के समान वेतनमान देने के आदेश दिया था लेकिन अभी तक कोर्ट का अनुपालन नहीं किया गया ।
इसके सम्बंध में contempt of court केस किया गया जिसमें 20 अगस्त को कोर्ट में डेट लगी थी उसमें bsa सम्भल महोदया नहीं पहुंची। कोर्ट द्वारा 12 September फिर डेट लगी थी जिसमें जनपद संभल की दो रिट की contempt of court केस लगा हुआ था जिसमें आज भी डॉ अल्का शर्मा बेसिक शिक्षा अधिकारी नहीं पहुंची तो कोर्ट ने डॉ अल्का शर्मा के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया और सी.जे.एम. सम्भल को निर्देश दिया कि आदेश 24 घण्टे में कड़ाई से अनुपालन करे। सी.जे.एम. सम्भल के माध्यम से न्यायालय के समक्ष उनकी उपस्थिति 07.10.2025 सुनिश्चित करेंगे


