सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, UPS से NPS में स्विच करने की केंद्र ने दी वैकल्पिक सुविधा
सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, UPS से NPS में स्विच करने की केंद्र ने दी वैकल्पिक सुविधा
वित्त मंत्रालय ने एकीकृत पेंशन योजना (UPS) के कर्मचारियों को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) चुनने का अवसर दिया है। 1 अप्रैल 2025 से लागू यूपीएस सुनिश्चित भुगतान की गारंटी देती है। 30 सितंबर तक नामांकन की अंतिम तिथि है। यूपीएस लाभार्थियों को सेवानिवृत्ति से पहले एनपीएस में स्विच करने की सुविधा मिलेगी साथ ही सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी और मृत्यु ग्रेच्युटी जैसे लाभ भी मिलेंगे।
- विकल्प चुनने वाले कर्मचारी इस स्विच सुविधा का उपयोग रिटायरमेंट की डेट से एक साल पहले या स्वैच्छिक रिटायरमेंट के मामले में रिटायरमेंट की अनुमानित तिथि से तीन महीने पहले, जैसा भी लागू हो, किसी भी समय कर सकते हैं।
- दंड के रूप में हटाए जाने, बर्खास्त किए जाने या अनिवार्य रिटायरमेंट के मामले में या ऐसे मामलों में जहां अनुशासनात्मक कार्यवाही चल रही हो या प्रस्तावित हो, स्विच सुविधा की अनुमति नहीं होगी।
- यह बदलाव पूरी तरह से स्वैच्छिक होगा और कर्मचारी अपनी पसंद के अनुसार विकल्प चुन सकते हैं।
सरकार ने क्या कहा?
वित्त मंत्रालय द्वारा जारी एक अधिसूचना में कहा गया है, "यूपीएस विकल्प चुनने वाले कर्मचारी इस स्विच सुविधा का उपयोग रिटायरमेंट की डेट से एक साल पहले या स्वैच्छिक रिटायरमेंट के मामले में रिटायरमेंट की अनुमानित तिथि से तीन महीने पहले, जैसा भी लागू हो, किसी भी समय कर सकते हैं।" इसमें आगे कहा गया है कि रेजिग्नेशन और अन्य मामलों में भी यदि आवश्यक हो, मामूली संशोधनों के साथ, इसी तरह के प्रावधान किए जाएंगे। अधिसूचना में कहा गया है, "दंड के रूप में हटाए जाने, बर्खास्त किए जाने या अनिवार्य रिटायरमेंट के मामले में या ऐसे मामलों में जहां अनुशासनात्मक कार्यवाही चल रही हो या प्रस्तावित हो, स्विच सुविधा की अनुमति नहीं होगी।"
सरकार का कहना है कि यह बदलाव पूरी तरह से स्वैच्छिक होगा और कर्मचारी अपनी पसंद के अनुसार विकल्प चुन सकते हैं। OPS में मिलने वाली गैर-योगदान आधारित पेंशन को कई कर्मचारी ज्यादा सुरक्षित मानते हैं, जबकि NPS में पेंशन का निर्धारण बाजार के उतार-चढ़ाव पर निर्भर करता है। ऐसे में यह फैसला हजारों कर्मचारियों के लिए एक बड़ा मौका माना जा रहा है।