समायोजन 2.0 के सम्बन्ध में टीम मिशन प्रमोशन के विचार
समायोजन 2.0 के सम्बन्ध में टीम मिशन प्रमोशन के विचार
इस समायोजन में प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक को 150 से कम बच्चों के आधार पर सरप्लस नहीं किया गया है। वही प्रधानाध्यापक सरप्लस हैं जहां प्राथमिक विद्यालय से प्राथमिक विद्यालय मर्ज/कंपोजिट हो जाने के कारण एक से अधिक प्रधानाध्यापक हो गए हैं।
जबकि समायोजन 1.00 में 39536 प्रधानाध्यापक सरप्लस घोषित किए गए थे और नौ हजार से कुछ अधिक प्रधानाध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय में सहायक अध्यापक के पद पर स्वेच्छा से चले गए। यह सीधे तौर पर पदोन्नति के पद का अतिक्रमण था।
टीम मिशन प्रमोशन का निर्माण दिनांक 29.01.2021 को इस उद्देश्य से हुआ था कि वर्षों से रुकी पदोन्नति को सम्पन्न कराया जाए। टीम मिशन प्रमोशन के प्रयास से दिनांक 31.01.2023 को पदोन्नति के लिए सर्कुलर जारी किया गया था। पदोन्नति की प्रकिया विधिक रूप से वर्तमान में विचाराधीन है।
समायोजन 1.00 में दिनांक 26.06.2025 को सचिव महोदय ने सर्कुलर जारी करके प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक को उच्च प्राथमिक में भेजने का निर्णय लिया जो कि पदोन्नति के लिए झटका था।
माननीय उच्च न्यायालय में ग्रीष्मकालीन अवकाश चल रहा था और लगभग दस हजार लोगों ने स्वेच्छा से उच्च प्राथमिक विद्यालय के सहायक अध्यापक का पद ग्रहण कर लिया। जिसके बाद टीम मिशन प्रमोशन ने Rahul Pandey एवं अन्य के नाम से याचिका दाखिल किया और हवाला दिया कि माननीय मद्रास उच्च न्यायालय ने आदेश दिया है कि उच्च प्राथमिक विद्यालय (कक्षा 6 से 8) में पदोन्नति, सीधी भर्ती, स्थानांतरण या समायोजन किसी भी माध्यम से आ रहे व्यक्ति/अभ्यर्थी को उच्च प्राथमिक स्तर की टीईटी उत्तीर्ण होना जरूरी है। इस आदेश पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कोई रोक नहीं लगाया है और विशेष अनुज्ञा याचिका पर सुनवाई करके फैसला सुरक्षित रख लिया है। परिणामस्वरूप माननीय उच्च न्यायालय ने जो भी प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय में सहायक अध्यापक बने हैं उनको याचिका के अंतिम निर्णय के आधीन कर दिया है। जिस वजह से विभाग ने समायोजन 2.00 में प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक को 150 से कम बच्चों के आधार पर सरप्लस नहीं किया है।
इस तरह से टीम मिशन प्रमोशन ने पदोन्नति के पद को बचाने में बड़ी सफलता प्राप्त कर लिया है और माननीय सर्वोच्च न्यायालय से सिविल अपील 1390/2025 के निर्णय के बाद सचिव महोदय के सर्कुलर 31.01.2023 के अनुसार पदोन्नति होगी।
लखनऊ