Type Here to Get Search Results !

समायोजन 1.0 और समायोजन 2.0 दोनों ही नियमसंगत नहीं

Sir Ji Ki Pathshala

समायोजन 1.0 और समायोजन 2.0 दोनों ही नियमसंगत नहीं

साथियों,

आप सभी को यथोचित अभिवादन 🙏🏻

जैसा कि आप सभी अवगत हैं कि समायोजन 2.0 गतिमान है।जो भी सरप्लस या डेफिसिट की वेकेंसी शो हो रही है वह समायोजन 1.0 से काफी भिन्न है।

मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि *"समायोजन 1.0 और समायोजन 2.0 दोनों ही नियमसंगत नहीं हैं और इनको आज नहीं तो कल निरस्त/रद्द होना ही है।

माननीय उच्च न्यायालय की डिविजन बेंच ने स्पष्ट आदेश किया है कि छात्र संख्या चाहे कुछ भी क्यों न हो वहां पर कार्यरत हेड टीचर को सरप्लस घोषित करके हटाया नहीं जा सकता है।

उच्च प्राथमिक विद्यालय में सहायक अध्यापक पद हेतु टेट अनिवार्य है इस संदर्भ में एक आदेश माननीय उच्च न्यायालय की सिंगल बेंच का आदेश पूर्व में जारी हो चुका है और डिविजन बेंच तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन SLP का आदेश आना शेष है। फिर भी विभाग द्वारा जल्दबाजी में समायोजन 1.0 तथा समायोजन 2.0 किसी भी दृष्टि से नियमसंगत नहीं है।

चूंकि यदि समस्त पद AT-UPS के यदि समायोजन से भर दिए जाएंगे तब हमारे प्रमोशन के लिए पद ही शेष न बचेंगे।निश्चित ही इससे हमारे हित प्रभावित होंगे और हमें रिटायरमेंट तक प्रमोशन नसीब नहीं होगा।

चूंकि हमारे हित प्रभावित हो रहे हैं इसलिए इस हेतु हमें माननीय न्यायालय की शरण लेनी होगी। आप सभी का आशीर्वाद वा सहयोग अपेक्षित है।

   धन्यवाद🙏🏻💐💐💐

Top Post Ad

Bottom Post Ad