मध्यान्ह भोजन योजनान्तर्गत आपूर्तित खाद्यान्न के खाली बोरों के बेहतर उपयोग के संबंध में दिशा-निर्देश

मध्यान्ह भोजन योजनान्तर्गत आपूर्तित खाद्यान्न के खाली बोरों के बेहतर उपयोग के संबंध में दिशा-निर्देश

महोदय,

कृपया मध्यान्ह भोजन योजनान्तर्गत आपूर्तित खाद्यान्न के खाली बोरों के बेहतर उपयोग के संबंध में भारत सरकार द्वारा निर्गत गाइड लाइन्स का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त के संबंध में भारत सरकार द्वारा वर्ष 2004 में निम्नवत् दिशा-निर्देश प्रदत्त हैं :-

"Empty gunny bags will be disposed of by the VEC / PTA / SMDC/School Management in a transparent manner so as to fetch the best price and their sale proceeds shall be utilised only for further enrichment of the mid-day meal programme. Accounts of such sales shall be maintained in the manner to be prescribed by the State Government"

तत्कन में निम्नवत् निर्देशित किया जाता है :-

1. खाली बोरों की गणना एवं वित्तीय व्यय का अंकन विद्यालय स्तर पर पृथक पंजिका (आय - व्यय पंजिका) में किया जायेगा ।

2. खाली बोरों का विक्रय एवं तत्सम्बन्धी प्राप्त धनराशि के उपयोग के संबंध में निर्णय विद्यालय प्रवन्ध समिति द्वारा किया जायेगा ।

3. खाली बोरों के विक्रय से प्राप्त धनराशि का व्यय निम्नानुसार किया जाएगा :-

• तेल, मसाले, खाद्यान्न के रख-रखाव हेतु आवश्यकतानुसार कन्टेनर क्रय किये जाने पर, जिससे कि किसी भी खाद्य सामग्री का रख-रखाव खुले में न किया जाय ।

• छात्र / छात्राओं को अतिरिक्त पोषक तत्व उपलब्ध कराने पर ।

• मध्यान्ह भोजन योजना का मैन्यू एवं लोगो की वॉल पेन्टिंग कराने पर ।

• किचेन गार्डेन हेतु आवश्यक सामग्री पर व्यय ।

• स्वच्छता सम्बन्धी सामग्री के क्रय हेतु ।

● उक्त धनराशि का सम्पूर्ण उपयोग मात्र मध्यान्ह भोजन योजना के सुदृढ़ीकरण / संवर्द्धन हेतु ही किया जायेगा।

4. उपरोक्तानुसार कार्यवाही की सूचना विद्यालय द्वारा संबंधित खण्ड शिक्षा अधिकारी को उपलब्ध करायी जायेगी ।

5. वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित कराने का उत्तरदायित्व खण्ड शिक्षा अधिकारी / जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी का होगा।





Next Post Previous Post
sr7themes.eu.org