छात्र-शिक्षक अनुपात के आधार पर होगा अंतर्जनपदीय तबादला, सेवा अवधि की बाध्यता नहीं रहेगी।

छात्र-शिक्षक अनुपात के आधार पर होगा अंतर्जनपदीय तबादला, सेवा अवधि की बाध्यता नहीं रहेगी।

लखनऊ। शासन ने जिले के अंदर और एक से दूसरे जिले में सामान्य तबादले का आदेश जारी कर दिया है। यू-डायस पोर्टल Udise Portal पर उपलब्ध छात्र संख्या के आधार पर आरटीई के मानक और छात्र-शिक्षक अनुपात (Student-teacher ratio) के अनुसार आवश्यकता वाले व अधिक शिक्षक वाले जिलों को चिह्नित कर सूची ऑनलाइन की जाएगी। ज्यादा शिक्षक वाले जिलों से कम शिक्षक वाले जिलों में ऑनलाइन विकल्प लेकर तबादला किया जाएगा।

तबादले Transfer के लिए नियमित Regular शिक्षक ही योग्य होंगे। शिक्षकों को यह शपथपत्र Affidavit भी देना होगा कि वह स्वेच्छा से दूसरे जिले में तबादला ले रहे हैं। उस जिले में वह सहायक अध्यापकों की वरिष्ठता सूची Seniority List में निचले क्रम में रखे जाएंगे। इसी के अनुसार भविष्य में उन्हें पदोन्नति भी दी जाएगी।

सेवा अवधि की कोई बाध्यता नहीं

शासन की ओर से जारी निर्देश के अनुसार एक से दूसरे जिले में सामान्य तबादले के लिए सेवा अवधि की कोई बाध्यता नहीं होगी। जबकि पूर्व में पुरुषों के लिए पांच साल और महिलाओं के लिए दो साल की न्यूनतम सेवा अवधि जिले में पूरी होने की बाध्यता थी। वहीं जिले के अंदर सामान्य तबादले के लिए पहले भी सेवा अवधि की कोई बाध्यता नहीं थी, इस बार भी नहीं है।

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