21 मई से 15 जून तक समर कैंप चलाए जाने के संबंध आदेश एवं दिशा निर्देश जारी

21 मई से 15 जून तक समर कैंप चलाए जाने के संबंध आदेश एवं दिशा निर्देश जारी

समर कैम्प का आयोजन - (Exclusive) 🚩

विद्यालयों में समर कैम्प के आयोजन के संबंध में निर्देश निम्नवत् हैं:-

1. परिषदीय उच्च प्राथमिक एवं कम्पोजिट विद्यालयों (कक्षा 6-8) में दिनांक *21 मई से 15 जून, 2025 के मध्य समर कैम्प* का आयोजन किया जायेगा।

2. प्रतिदिन समर कैम्प की अवधि अधिकतम *03 घंटे (प्रातःकाल 7:30-10:30 बजे)* की होगी। स्थानीय आवश्यकताओं व परिस्थितियों के दृष्टिगत समर कैम्प की समयावधि का निर्धारण किया जा सकता है।

3. विद्यालयों के *शिक्षामित्रों, अनुदेशकों एवं स्वप्रेरित शिक्षकों द्वारा ग्रीष्मावकाश में बच्चों के साथ समर कैम्प का आयोजन किया जाये।* समर कैम्प में विभिन्न गतिविधियों के आयोजन हेतु समुदाय के स्वप्रेरित स्नातक छात्र-छात्राओं, एन०सी०सी० प्रमाण पत्र धारक का भी सहयोग प्राप्त किया जा सकता है। इसके साथ ही शिक्षकों द्वारा स्थानीय स्तर पर सक्रिय स्वैच्छिक संगठनों का सहयोग भी प्राप्त किया जा सकता है।

4. समर कैम्प के संचालन हेतु 02 कार्मिक (अनुदेशक एवं शिक्षामित्र) नियोजित किया जायेगा।* समर कैम्प के संचालन हेतु उच्च प्राथमिक/ कम्पोजिट विद्यालय में कार्यरत अनुदेशकों द्वारा योगदान दिया जायेगा। परिषदीय उच्च प्राथमिक / कम्पोजिट विद्यालय में अनुदेशक की अनुपलब्धता की स्थिति में समर कैम्प के संचालन हेतु संबंधित कम्पोजिट विद्यालय में कार्यरत शिक्षामित्र तथा यथावश्यकतानुसार परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालय के निकटस्थ प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत शिक्षामित्र को नियोजित किया जायेगा।

उक्तानुसार समर कैम्प के संचालन हेतु विद्यालयों एवं नियोजित किये जाने वाले 02 कार्मिकों (अनुदेशक एवं शिक्षामित्र) की सूची संबंधित विकासखण्ड के खण्ड शिक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 05 मई, 2025 तक जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी तथा सहायक वित्त एवं लेखाधिकारी/वित्त एवं लेखाधिकारी कार्यालय को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायी जायेगी।

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