ओल्ड रिजीम (Old Regime) लेने के बाद इस बार न्यू रिजीम (New Regime) लिया तो क्या अगली बार ओल्ड रिजीम ले सकते हैं? संशय दूर करें।

ओल्ड रिजीम (Old Regime) लेने के बाद इस बार न्यू रिजीम (New Regime) लिया तो क्या अगली बार ओल्ड रिजीम ले सकते हैं? संशय दूर करें।

क्या पिछले वित्तीय वर्ष में ओल्ड रिजीम (Old Regime) लेने के बाद इस बार न्यू रिजीम (New Regime) लिया जा सकता है?

या

प्रश्न : इस वित्तीय वर्ष में आयकर आगणन के लिए ओल्ड रिजीम चुनने के बाद आई.टी.आर (ITR) फ़ाइल करते समय न्यू रिजीम चुना/लिया जा सकता है?

उत्तर : बिल्कुल.. ✅ 

अब तक जारी प्रावधानों के अनुसार नौकरीपेशा व्यक्ति/इनकम फ्रॉम सैलरी (ITR1) और कैपिटल गेन (ITR2) वाले इसमें कभी भी अपनी सुविधानुसार बदलाव/स्विच कर सकते है।

जिनकी बिजनेस इनकम है या ITR3 फ़ाइल करते है, वो केवल एक ही बार बदलाव/स्विच कर सकते हैं।

धन्यवाद!

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