The Gazette of India : अब कक्षा पांच और आठ के कमजोर छात्रों को अनिवार्य कक्षोन्नति नहीं दी जाएगी, देखें क्या होगा ऐसे छात्रों का?
The Gazette of India : अब कक्षा पांच और आठ के कमजोर छात्रों को अनिवार्य कक्षोन्नति नहीं दी जाएगी, देखें क्या होगा ऐसे छात्रों का?
अब कक्षा पांच एवं आठ के कमजोर छात्रों को अनिवार्य कक्षोन्नति नहीं दी जाएगी। उन्हें दो महीने का अतिरिक्त समय देकर दोबारा कक्षा पास करने की सुविधा दी जाएग। उत्तीर्ण न होने की दशा में उन्हें पुनः उसी कक्षा में पढ़ना होगा।
शिक्षा मंत्रालय ने नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2010 में एक महत्वपूर्ण संशोधन किया है।
मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं -
1. पांचवीं और आठवीं कक्षा में हर शैक्षणिक वर्ष के अंत में नियमित परीक्षा होगी।
2. यदि कोई विद्यार्थी इस परीक्षा में प्रोन्नति मानदंड पूरा नहीं कर पाता है, तो उसे दो महीने के भीतर पुन: परीक्षा का मौका दिया जाएगा।
3. पुन: परीक्षा में भी असफल होने पर उसे उसी कक्षा में रोका जा सकेगा।
4. किसी भी बालक को तब तक स्कूल से नहीं निकला जाएगा जब तक वह प्रारंभिक स्कूली शिक्षा पूरी नहीं कर लेता।
जिन बच्चों को रोका जाता है, उनके लिए विशेष प्रावधान:
- कक्षा शिक्षक बच्चे और उसके माता-पिता का मार्गदर्शन करेंगे।
- सीखने में आई कमियों की पहचान कर विशेष सहायता दी जाएगी।
- स्कूल प्रमुख ऐसे बच्चों की प्रगति की व्यक्तिगत निगरानी करेंगे।
यह नियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से लागू हो गए हैं।


