Sport Register : खेल सामग्री क्रय समिति गठन एवं बैठक कार्यवाही पंजिका 2024-25 देखें और डाउनलोड करें।
Sport Register : खेल सामग्री क्रय समिति गठन एवं बैठक कार्यवाही पंजिका 2024-25 देखें और डाउनलोड करें।
समग्र शिक्षा की वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट 2024-25 में पी०ए०बी०, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा खेलकूद सामग्री के क्रय हेतु रू0 5000/- प्रति प्राथमिक विद्यालय तथा रू0 10,000/- प्रति उच्च प्राथमिक विद्यालय की दर से अनुमोदन प्रदान किया गया है।
खेलकूद अनुदान का समुचित उपयोग सुनिश्चित करने के लिए तथा 'राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020' के परिप्रेक्ष्य में संशोधित गाइडलाइन्स 'खेलें भी और खिलें भी निर्गत की गयी हैं। शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट 2024-25 में प्रदत्त अनुमोदन तथा निर्गत गाइडलाइन्स के क्रम में विद्यालयों के उपयोगार्थ खेलकूद सामग्री का क्रय किये जाने के लिये शासनादेश संख्या- 68-5099 / 249 / 2023 - अनुभाग-5 दिनांक 20 जून, 2024 द्वारा निर्गत किया गया है। तत्क्रम में निम्नवत् निर्देशित किया जाता है :-
1. विद्यालय स्तरीय कय समिति-
1. स्पोर्ट्स अनुदान वर्ष 2024-25 का उपभोग गत वर्ष की भाँति शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्गत स्पोर्ट्स गाइडलाइन्स 'खेलें भी और खिलें भी के क्रम में किया जायेगा । तद्नुसार खेलकूद सामग्री का चयन एवं क्रय प्रक्रिया विद्यालय स्तर पर गठित समिति के माध्यम से सम्पादित की जायेगी।
ii. खेल सामग्री के चयन / क्रय हेतु विद्यालय स्तरीय समिति निम्नवत् गठित की जाये :-
- प्रधानाध्यापक / वार्डेन (KGBV) - अध्यक्ष
- खेलकूद शिक्षक / प्रभारी शिक्षक / शिक्षिका KGBV - सदस्य सचिव
- 03 अलग-अलग विषय के शिक्षक (उपलब्धता के अनुसार 01 महिला शिक्षक) - सदस्य
प्रधानाध्यापक / वार्डेन द्वारा खेलकूद प्रभारी शिक्षक / शिक्षिका के रूप में विद्यालय / कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में कार्यरत अशंकालिक अनुदेशक (स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा) / अंशकालिक • खेल शिक्षिका (KGBV) अथवा बी०पी०एड० योग्यताधारी सहायक अध्यापक को प्राथमिकता के आधार पर नामित किया जाये । विद्यालय में ऐसे शिक्षक के कार्यरत न होने की स्थिति में खेल में रूचि रखने वाले शिक्षक/शिक्षिका को खेलकूद प्रभारी के रूप में प्रधानाध्यापक / वार्डेन द्वारा नामित किया जाये।
2. विद्यालय स्तरीय खेल समिति का उत्तरदायित्व-
i. विद्यालय स्तरीय खेलकूद समिति द्वारा खेलकूद अनुदान वर्ष 2024-25 के अन्तर्गत क्रय की जाने वाली खेल सामग्री / उपकरण की पहचान एवं कय सम्बन्धी कार्यवाही की जायेगी।
ii. खेल समिति द्वारा खेल-कूद सामग्री के चयन में स्थानीय स्तर पर खेले जाने वाले पारंपरिक खेलों एवं समूह में ( टीम के रूप में) खेले जाने वाले खेल जैसे- खो-खो, कबड्डी, फुटबॉल, वॉलीबाल, हैंडबॉल को प्रोत्साहित किया जाये। इन खेलों के लिए खेल सामग्री का क्रय शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्गत स्पोर्ट्स गाइडलाइन्स दिनांक - 21.08.2023 के क्रम में विद्यालय / कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय स्तर पर किया जायेगा।
iii. खेल समिति द्वारा खेल सामग्री के क्रय के लिए सुझावात्मक सूची के अनुसार विद्यालय प्रांगण में उपलब्ध खेल के मैदान के अनुसार गुणवत्तायुक्त खेल सामग्री का क्रय किया जायेगा।
iv. खेल समिति द्वारा खेल सामग्री के क्रय के लिये पूर्व वर्षों में क्रय की गई खेल सामग्री की उपयोगिता का आकलन करते हुए वर्ष 2024-25 में विद्यालय / कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के बालक/बालिकाओं की वास्तविक आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए खेल सामग्री का चयन कर उच्च गुणवत्तायुक्त खेल सामग्री का क्रय किया जायेगा।
v. खेल समिति द्वारा विशिष्ट श्रेणी (शारीरिक रूप से दिव्यांग / श्रवण दिव्यांग / दृष्टिबाधित) के छात्रों के लिए खेल गतिविधियों में शतरंज, कैरम, क्रिकेट, बैडमिण्टन, एथलेटिक्स आदि दिव्यांग सुरक्षित खेल गतिविधियां करायी जायेंगी एवं यथावश्यतानुसार उपयुक्त खेल सामग्री का क्रय किया जायेगा।
vi. खेल समिति द्वारा विद्यालय स्तर पर फिट इंडिया गतिविधियों के अन्तर्गत प्रतियोगिता के आयोजन का समय, स्थान एवं तिथि निर्धारित की जायेगी।
vii. खेल समिति द्वारा विद्यालय स्तर पर फिट इंडिया गतिविधियों के समन्वय के लिए एक फिट इंडिया समन्वयक का चयन किया जायेगा।
viii. खेल समिति द्वारा विद्यालय / कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में कय की गयी खेल सामग्री का शत-प्रतिशत सत्यापन अनिवार्य रूप से किया जायेगा।
3. खेलकूद प्रभारी शिक्षक / शिक्षिका के उत्तरदायित्व-
i. खेलकूद प्रभारी शिक्षक / शिक्षिका द्वारा स्पोर्ट्स अनुदान के अन्तर्गत क्रय की गयी खेल सामग्री का स्टॉक पंजिका तथा “पुस्तकालय एवं खेलकूद पंजिका" में अंकन किया जायेगा तथा समय-समय पर प्रदत्त निर्देशानुसार पंजिका के ऑनलाइन प्रारूप पर भी प्रविष्टियां अंकित की जायेंगी।
ii. खेलकूद प्रभारी शिक्षक / शिक्षिका ( KGBV) द्वारा विद्यालय / कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में खेल गतिविधि का संचालन एवं पर्यवेक्षण किया जायेगा।
iii. ऐसे उच्च प्राथमिक विद्यालय / कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय जहाँ स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा विषय के अनुदेशक / अंशकालिक खेल शिक्षिका कार्यरत हैं, उक्त विद्यालयों में कार्यरत अनुदेशकों / अंशकालिक खेल शिक्षिका द्वारा विभिन्न खेलों के नियम आदि से छात्रों को अवगत कराया जाये एवं छात्रों के खेलने के समय समुचित पर्यवेक्षण सुनिश्चित किया जायेगा।
iv. खेलकूद प्रभारी शिक्षक / शिक्षिका द्वारा उच्च प्राथमिक विद्यालयों / कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में स्पोर्ट्स क्लब का गठन किया जायेगा। खेलकूद प्रभारी द्वारा स्पोर्ट्स क्लब सदस्य के रूप में खेलों में रूचि रखने वाले कम से कम 10 छात्रों को नामित किया जायेगा। स्पोर्ट्स क्लब के सदस्य खेल गतिविधियों / प्रतियोगिताओं में खेलकूद प्रभारी शिक्षक को अपेक्षित सहयोग प्रदान करेंगे।
v. खेलकूद प्रभारी शिक्षक द्वारा खेल गतिविधियों में प्रतिभाग करने वाले छात्र - छात्राओं की प्रोफाईल एवं उपस्थिति का विवरण रखा जायेगा।
vi. विशिष्ट आवश्यकता वाले छात्र - छात्राओं को खेल गतिविधियों / पैरालम्पिक में प्रतिभाग करने के लिए प्रोत्साहित किया जायेगा।
4. विद्यालय में सुरक्षा उपाय-
i. खेलते समय छात्र-छात्राओं की सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जाये एवं प्राथमिक उपचार हेतु विद्यालय में First aid box की उपलब्धता सुनिश्चित की जायेगी।
ii. छात्र - छात्राओं के खेल के समय शिक्षकों द्वारा अनिवार्य रूप से पर्यवेक्षण किया जाये।
iii. खेल के मैदान के पास तालाब, पत्थर, पेड़ की खूंट आदि नहीं होनी चाहिए तथा आवश्यकतानुसार सुरक्षा रक्षोपाय एवम् पर्यवेक्षण सुनिश्चित किया जाये।
iv. यथासम्भव खेल का मैदान समतल एवं घासयुक्त होना चाहिए।
5. विद्यालय में खेल गतिविधियों के सम्बन्ध में निर्देश-
i. विद्यालय में छात्र - छात्राओं की आयु के अनुरूप खेल गतिविधियां करायी जायेंगी, जिसकी सुझावात्मक सूची संलग्न है।
ii. विद्यालय में फिट इंडिया मूवमेंट के अन्तर्गत स्थानीय खेलों को प्रोत्साहित किया जायेगा एवं विद्यालय में फिट इंडिया से सम्बन्धित विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जायेंगी।
iii. विद्यालय में खेलो इंडिया के तहत खेल प्रतिभाओं की पहचान के लिए समय-समय पर अन्तर्विद्यालयी प्रतियोगिताएं आयोजित की जायेंगी।
iv. विकासखण्ड स्तर एवं जनपद स्तर पर आयोजित प्रतियोगिताओं की संक्षिप्त आख्या जनपद द्वारा प्रतियोगिता सम्पन्न होने के पश्चात 01 सप्ताह में बेसिक शिक्षा निदेशालय एवम् राज्य परियोजना कार्यालय को प्रेषित की जाये। इसके साथ ही प्रत्येक जनपद द्वारा खेलकूद गतिविधियों के अच्छे फोटोग्राफ्स की डिजिटल डायरी भी राज्य परियोजना कार्यालय को 01 माह के अन्दर उपलब्ध करायी जाये।
v. विद्यालय द्वारा निर्मित समय-सारिणी में सभी छात्र-छात्राओं के लिए निहित पाठ्यक्रम के एक भाग के रूप में पीटी सत्र / खेल पीरियड के लिए न्यनूतम 30 मिनट का एक कालांश निर्धारित किया जाये।
6. अनुश्रवण-
i. जिलाधिकारी द्वारा खेल सामग्री की उपलब्धता एवं क्रय आदि के सत्यापन के संबंध में यथावश्यकतानुसार जांच टीम गठित की जायेगी, जिसमें यथावश्यकतानुसार शिक्षा विभाग के अधिकारी भी सम्मिलित हो सकते हैं। गम्भीर शिकायतें प्राप्त होने पर जिलाधिकारी द्वारा कार्यपालक मजिस्ट्रेट से भी जांच करायी जा सकती है।
ii. जनपद स्तर पर एक सप्ताह के अन्दर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी की अध्यक्षता में खण्ड शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) एवं जिला समन्वयक (प्रशिक्षण ) / जिला समन्वयक (बालिका शिक्षा) की अनुश्रवण समिति गठित करते हुए निम्नानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी :-
a) जनपद में खेल सामग्री की उपलब्धता, क्रियाशीलता, उपयोग एवं गुणवत्ता को सुनिश्चित करने का पूर्ण उत्तरदायित्व उक्त समिति का होगा।
b) उक्त समिति द्वारा जनपद के कम से कम 10 प्रतिशत परिषदीय विद्यालयों (प्रा०वि० / उ0प्रा0वि० / कम्पोजिट विद्यालय) / कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय का भौतिक सत्यापन निर्धारित प्रारूप पर करते हुए आपूर्तित खेलकूद सामग्री की गुणवत्ता की जांच की जायेगी।
c) भौतिक सत्यापन की कार्ययोजना इस प्रकार बनायी जाये कि जनपद के सभी विकास खण्ड आच्छादित हो जायें।
d) सत्यापन के दौरान खेल सामग्री के अधोमानक होने अथवा उपलब्ध नहीं होने पर इसकी जाँच करायी जायेगी तथा दोषी व्यक्ति के विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
e) समिति द्वारा समय-समय पर अनुश्रवण आख्या एवं कृत कार्यवाही से राज्य परियोजना कार्यालय को भी अवगत कराया जायेगा।
iii. विकास खण्ड स्तर पर खेल सामग्री की गुणवत्ता एवं उपयोगिता सुनिश्चित कराने का पूर्ण उत्तरदायित्व खण्ड शिक्षा अधिकारी का होगा। खण्ड शिक्षा अधिकारी द्वारा विकासखण्ड के कम से कम 25 प्रतिशत परिषदीय विद्यालयों / कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में कय की गयी खेलकूद सामग्री का भौतिक सत्यापन निर्धारित प्रारूप पर करते हुए खेलकूद सामग्री की गुणवत्ता की जांच की जायेगी।
iv. परिषदीय विद्यालय/कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय स्तर पर क्रय की गयी खेलकूद सामग्री की गुणवत्ता एवं उपलब्धता हेतु संबंधित प्रधानाध्यापक / वार्डन पूर्णतः उत्तरदायी होंगे।
v. परिषदीय विद्यालयों/कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में क्रय की गयी खेलकूद सामग्री का प्रेरणा पोर्टल के माध्यम से निम्नानुसार ट्रैकिंग की जाये।
- सपोर्टिव सुपरविजन/ विद्या समीक्षा केन्द्र से प्राप्त डेटा के आधार पर ।
- प्रेरणा पोर्टल पर विकासखण्डवार स्पोर्ट्स अनुदान के अन्तर्गत क्रय की गयी खेल सामग्री के डेटा कैप्चर फॉर्मेट के आधार पर।
उपर्युक्तानुसार खेलकूद सामग्री का क्रय किये जाने के लिये समग्र शिक्षा की वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट 2024-25 में Sports & Physical Education के अन्तर्गत Sports & Physical Education (Primary Schools) मद में प्राथमिक विद्यालयों हेतु स्वीकृत रू0 5000 /- प्रति विद्यालय की दर से तथा Sports & Physical Education (Upper Primary Schools) मद में उच्च प्राथमिक विद्यालयों हेतु स्वीकृत रू0 10000/- प्रति विद्यालय की दर से धनराशि की लिमिट जारी की गई है।
जनपदों को धनराशि की लिमिट निम्नांकित निर्देशों के अधीन जारी की गई है :-
- समग्र शिक्षा की वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट 2024-25 में प्राप्त स्वीकृति के क्रम में खेलकूद सामग्री का क्रय किये जाने के लिये परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों के लिये रू0 5000/- प्रति विद्यालय की दर से कुल धनराशि रू0 4351.150 लाख तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों के लिये रू0 10000/- प्रति विद्यालय की दर से कुल धनराशि रू0 4452.600 लाख की लिमिट जारी की जा रही है। प्रेषित की जा रही धनराशि 03 दिवस के अन्दर विद्यालयों के एस०एम०सी० खाते में अन्तरित कर दी जाये ।
- जनपद को प्रेषित धनराशि का आहरण, खातों का रख-रखाव एवं व्यय प्रक्रिया सम्बन्धी समस्त कार्यवाही मैनुअल ऑन फाइनेन्शियल मैनेजमेन्ट एण्ड प्रोक्योरमेंट - 2024 के प्राविधानों के अनुसार सुनिश्चित की जायेगी ।
- खेलकूद सामग्री का क्रय किये जाने के संबंध में होने वाले व्यय का विवरण स्टॉक पंजिका में (जैसे- सामग्री का नाम, प्रकार, संख्या, व्यय धनराशि, एजेन्सी / संस्था का नाम आदि) यथास्थान अंकित किया जायेगा। प्रधानाध्यापक द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि स्टॉक पंजिका अद्यतन हो।
- अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय प्रबन्ध पोर्टल पर Sports & Physical (Primary Education)/Sports & Physical (Upper Primary Schools) मद में भरा जायेगा ।
- खेलकूद सामग्री के कय के संबंध में होने वाले व्यय विवरण से संबंधित बिल वाउचर्स विद्यालय में संरक्षित रखे जायेंगे ।
- जिस मद में धनराशि स्वीकृत की जा रही है, उसी मद में व्यय की जायेगी । मद विचलन मान्य नहीं होगा ।
- खेलकूद सामग्री के क्रय पर होने वाले व्यय का विवरण प्रबन्ध पोर्टल पर अपलोड करते हुये जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी तथा सहायक वित्त एवं लेखाधिकारी, समग्र शिक्षा के संयुक्त हस्ताक्षरयुक्त उपभोग प्रमाण पत्र राज्य परियोजना कार्यालय को दिनांक 15 अक्टूबर, 2024 तक उपलब्ध कराया जायेगा
- यहाँ पर यह स्पष्ट किया जाता है कि समग्र शिक्षा की वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट 2024-25 में खेलकूद सामग्री का क्रय किये जाने हेतु अनुमोदित धनराशि का व्यय पी०एम० श्री योजनान्तर्गत चयनित विद्यालयों में खेलकूद सामग्री क्रय के लिये नहीं किया जायेगा ।
- पी०एम० श्री योजनान्तर्गत चयनित विद्यालयों में खेलकूद सामग्री का क्रय किये जाने के लिये बजट एवं निर्देश राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा पृथक से निर्गत किये जायेंगे।