छात्रों की मांग पर बदले नियम, मंशा पर न करें संशय, नॉर्मलाइजेशन के संबंध में सुझावों का स्वागत
प्रयागराज, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने पीसीएस और आरओ/एआरओ प्रारंभिक परीक्षा में मानकीकरण को लेकर आंदोलन कर रहे छात्रों से अपना विरोध खत्म करने की अपील की है। आयोग सचिव अशोक कुमार का कहना है कि छात्रों की मांग पर ही सरकार ने परीक्षा नियमों में बदलाव किया है।
आरओ/एआरओ 2023 में पेपर लीक के बाद छात्रों ने आयोग के सामने प्रदर्शन किया था और मांग की थी कि निजी स्कूलों और कॉलेजों को केंद्र न बनाया जाए और परीक्षा केंद्रों की दूरी भी ज्यादा न हो. उनकी मांगों पर ही सरकारी और सहायता प्राप्त कॉलेजों को केंद्र बनाया जा रहा है और दूरी दस किलोमीटर रखी गई है। जहां तक मानकीकरण की बात है तो यह एक सामान्य प्रक्रिया है और अधिकांश परीक्षाओं में ऐसा किया जा रहा है। आयोग ने इस फॉर्मूले पर विशेषज्ञों से भी राय ली है. कंप्यूटर आधारित मानकीकरण में किसी भी प्रकार के हेरफेर की कोई गुंजाइश नहीं है।
आयोग का कहना है कि 7 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार, यदि विज्ञापन, भर्ती और चयन से संबंधित किसी भी बिंदु पर चुप्पी है, तो संबंधित सक्षम प्राधिकारी इस उद्देश्य के लिए आवश्यक प्रशासनिक और व्यवस्थित प्रक्रियाओं का निर्धारण और कार्यान्वयन करेगा। चयन के लिए उम्मीदवारों की शॉर्ट लिस्टिंग कर सकता है। आयोग भी यही प्रक्रिया अपना रहा है।
परीक्षाओं को लेकर अभ्यर्थियों ने आयोग को पत्र भेजकर कहा है कि कुछ टेलीग्राम चैनल और यूट्यूबर परीक्षा टालने की साजिश कर रहे हैं. ये चैनल परीक्षा के मानकीकरण के संबंध में भ्रम फैला रहे हैं और उम्मीदवारों को गुमराह कर रहे हैं। कई अभ्यर्थी जिनके लिए परीक्षा और समय दोनों बहुत महत्वपूर्ण हैं, आयोग के इस फैसले का समर्थन करते हैं। सरकार और आयोग की मंशा छात्रों के हितों की रक्षा करना और योग्यता के आधार पर चयन सुनिश्चित करना है। चयन प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी और छात्रों के हितों को ध्यान में रखते हुए की गई है। इस संबंध में अभ्यर्थियों को सभी आवश्यक जानकारी भी दी जा रही है.आयोग ने यह स्पष्ट कर दिया है कि मानकीकरण के संबंध में आयोग अभ्यर्थियों के सुझावों का स्वागत करता है और जिनके पास इस संबंध में कोई सुधार सुझाव और बेहतर व्यवस्था हो, अभ्यर्थी उन्हें दे सकते हैं। सभी सुझावों को प्रतिष्ठित विशेषज्ञों की एक समिति के समक्ष रखा जाएगा और अखंडता, गुणवत्ता और उम्मीदवारों के हित में जो भी आवश्यक होगा उसका पालन किया जाएगा।