यूपी के इन सरकारी कर्मचारियों को नहीं मिलेगा दिवाली बोनस, देखें आदेश

यूपी के इन सरकारी कर्मचारियों को नहीं मिलेगा दिवाली बोनस, देखें आदेश

यूपी की योगी सरकार ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों को बोनस देने का ऐलान किया है। इस घोषणा के बाद एक सरकारी आदेश भी जारी कर दिया गया है। यह बताता है कि पूर्णकालिक कर्मचारियों और दैनिक वेतनभोगियों को कितना बोनस मिलेगा। साथ ही यह भी बताया गया है कि किन कर्मचारियों को बोनस नहीं मिलेगा।

Diwali Bonus

मुख्यमंत्री द्वारा कर्मचारियों को बोनस देने की घोषणा के बाद वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार ने इस संबंध में सरकारी आदेश जारी कर दिया है। सभी विभागाध्यक्षों और अन्य को भेजे गए इस सरकारी आदेश के मुताबिक, दिवाली से पहले पूर्णकालिक अराजपत्रित कर्मचारियों को वेतन के साथ 30 दिन का तदर्थ बोनस 7,000 रुपये का भी भुगतान किया जाएगा।

दिवाली में बोनस का लाभ सभी पूर्णकालिक अराजपत्रित राज्य कर्मचारियों, राज्य निधि से सहायता प्राप्त शैक्षणिक एवं तकनीकी शिक्षण संस्थानों के अराजपत्रित कर्मचारियों, स्थानीय निकायों, जिला पंचायतों, सरकारी विभागों के कार्यप्रभारित कर्मचारियों और दैनिक कर्मचारियों को दिया जाएगा। 

इन लोगों को नहीं मिलेगा बोनस

सरकारी आदेश के मुताबिक, वर्ष 2023-24 में किसी विभागीय कार्यवाही या आपराधिक मामले में दंडित हुए कर्मचारियों को तदर्थ बोनस का लाभ नहीं दिया जाएगा। वहीं जिन कर्मचारियों के खिलाफ अनुशासन एवं अपील नियमों के तहत विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही या आपराधिक मामला 2023-24 या उससे पहले किसी भी अदालत में लंबित है, उनके बोनस राशि का भुगतान निर्णय आने और कर्मचारी को बरी किए जाने तक स्थगित कर दिया जाएगा। 

👉 आदेश देखने के लिए यहां क्लिक करें 

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