केंद्र सरकार के 80 वर्ष से अधिक उम्र के पेंशनधारियों को 20 फीसदी अतिरिक्त पेंशन मिलेगी।
केंद्र सरकार के 80 वर्ष से अधिक उम्र के पेंशनधारियों को अनुकंपा भत्ते के नाम पर 20 फीसदी अतिरिक्त पेंशन मिलेगी। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के तहत पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने हाल ही में इस संबंध में एक अधिसूचना जारी की है। विभाग ने नए दिशानिर्देश भी जारी किए हैं ताकि 80 वर्ष से अधिक आयु के सेवानिवृत्त केंद्र सरकार के सिविल सेवा कर्मियों को ये अतिरिक्त लाभ मिल सकें। दिशानिर्देशों का उद्देश्य इन अतिरिक्त भत्तों के वितरण की प्रक्रिया को सरल बनाना है।
सीसीएस (पेंशन) नियम, 2021
आरपीएससी के नियम 44 के उपनियम 6 के प्रावधानों के अनुसार, एक सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी 80 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद अतिरिक्त पेंशन या अनुकंपा भत्ता पाने का हकदार है। इसके अनुसार, 80 से 85 साल के वरिष्ठ नागरिकों को मूल पेंशन का 20 प्रतिशत, 85 से 90 साल के वरिष्ठ नागरिकों को 30 प्रतिशत, 90 से 95 साल के वरिष्ठ नागरिकों को 40 प्रतिशत, 95 से 100 वर्ष की आयु के वरिष्ठ नागरिक 50 प्रतिशत अतिरिक्त पेंशन प्राप्त करने के हकदार होंगे और 100 वर्ष से अधिक आयु के सुपर वरिष्ठ नागरिक 100 प्रतिशत अतिरिक्त पेंशन प्राप्त करने के हकदार होंगे।
नोटिफिकेशन में एक उदाहरण भी दिया गया है. उदाहरण के लिए, 20 अगस्त 1942 को जन्मा एक पेंशनभोगी 1 अगस्त 2022 से मूल पेंशन के लिए पात्र होगा। इसी प्रकार, 1 अगस्त 1942 को जन्मे पेंशनभोगी भी 1 अगस्त 2022 से मूल पेंशन के 20 प्रतिशत की दर से अतिरिक्त पेंशन के हकदार होंगे। जिसमें वह पात्रता आयु पूरी कर लेता है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि सभी पेंशनभोगियों को बिना किसी देरी के उनका उचित लाभ मिले, विभाग ने पेंशन वितरण में शामिल सभी विभागों और बैंकों को बदलावों के बारे में जानकारी प्रसारित करने के निर्देश भी जारी किए हैं।