सेवाकाल के दौरान शिक्षक की मृत्यु होने पर आश्रित को मिलने वाले विभिन्न लाभों के बारे में जानें, जानकारी अच्छी लगे तो दूसरों को भी शेयर करें।

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Family Pension | Death Gratuity

समय के साथ बेसिक शिक्षक परिवार ने अपने कई शिक्षक साथियों को खो दिया है, और न जाने कितने ही परिवारों को काल के गाल में असमय जाना पड़ा, जो अत्यंत ही पीड़ादायक और असहनीय होता है। ऐसे में यदि एक नौकरीपेशा साथी के साथ ऐसा होता है तो उसके पीछे उसके आश्रितों को बेहद ही संघर्षशील जीवन का सामना करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में आश्रित व्यक्ति / परिवार से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्नों का उत्तर कई शिक्षक साथी जानना चाहते थे, जिनका उत्तर प्राप्त जानकारी के अनुसार सर जी की पाठशाला में देने का यथा सम्भव प्रयास किया गया है-


प्रश्न 1. यदि परिषदीय स्कूलों में कार्यरत शिक्षक/शिक्षिका की नियुक्ति के 10 दिन बाद ही किसी कारणवश मृत्यु हो जाती है, तो क्या उनके परिवार को पेंशन मिलेगी?

उत्तर- हाँ, पारिवारिक पेंशन (Family Pension) शिक्षक / शिक्षिका के आश्रित को अवश्य मिलेगी।

प्रश्न 2. क्या पारिवारिक पेंशन पाने के लिए शिक्षक / शिक्षिका के वेतन से प्रान खाते में कंट्रीब्यूशन करना अनिवार्य है?

उत्तर- पारिवारिक पेंशन शिक्षक के आश्रित को हर हाल में मिलेगी,चाहे प्रान खाते में कंट्रीब्यूशन हो रहा हो या नही।

प्रश्न 3 सेवाकाल के दौरान यदि किसी शिक्षक/शिक्षिका की मृत्यु होती है तब उनके आश्रित को अनुकम्पा नियुक्ति किस पद पर देय होती है।

उत्तर- सेवाकाल (In Service) के दौरान यदि किसी शिक्षक / शिक्षिका की मृत्यु होती है तो उसके आश्रित को निम्न नियम के अनुसार अनुकम्पा नियुक्ति मिलेगी

(A) यदि आश्रित डीएलएड और प्राथमिक TET / CTET उत्तीर्ण की योग्यता रखता है तो उसे प्राथमिक में सहायक अध्यापक पद पर नियुक्ति मिलेगी।

जैसा कि हम सब जानते हैं बीएडधारक को अब प्राथमिक में सहायक अध्यापक के पद पर पात्र नही माना जाता है।

(B) यदि आश्रित डीएलएड और प्राथमिक TET / CTET उत्तीर्ण योग्यता नही रखता है तो उसे विभाग में ही अनुचर पद पर नियुक्ति दी जाएगी,चाहे योग्यता कुछ भी हो।

नोट: कुछ शिक्षक साथियों का कहना है कि जल्द ही इंटर पास आश्रितों को लिपिक (Clerk) के पद पर पोस्टिंग दी जाएगी। इस बारे में मेरा मत यही है कि बहुत दिन से ऐसी चर्चा है, लेकिन अभी तक ऐसा कोई शासनादेश जारी नही हुआ है। इसमें एक समस्या यह भी है कि पहले से ही स्नातक, परास्नातक पास अनुचर पद पर अनुकम्पा नियुक्ति में हैं, जब तक उन्हें भी लिपिक पद पर प्रोन्नत नही किया जाएगा तब तक यह दिवास्वप्न जैसा ही है। लिपिक पद बेसिक में बहुत सीमित संख्या में हैं और अनुकम्पा नियुक्ति वालों की संख्या बहुत अधिक हैं।

प्रश्न 4. यदि पति-पत्नी दोनों सरकारी सेवा में हैं तो किसी एक की सेवाकाल में मृत्यु होने पर क्या आश्रित पुत्र या पुत्री को अनुकम्पा नियुक्ति मिलेगी?

उत्तर- चूंकि पति-पत्नी दोनों सरकारी सेवा में हैं ,इसलिए ऐसी स्थिति में उनके आश्रित को अनुकम्पा नियुक्ति नही मिलेगी। हालांकि पारिवारिक पेंशन अवश्य मिलेगी।

प्रश्न 5. यदि आश्रित स्नातक है और वह डीएलएड और प्राथमिक TET / CTET पास करके क्या शिक्षक पद पर नियुक्ति कुछ वर्षों बाद पा सकता है?

उत्तर- हां, 5 साल तक होल्ड पर रख सकते हैं, याद रखें ये अनुकम्पा नियुक्ति है, आपका अधिकार नही। इसलिए अनुकम्पा नियुक्ति में जितना जल्द हो सके आवेदन कर देना चाहिए।

प्रश्न: 6. सेवाकाल के दौरान मृत्यु होने पर पारिवारिक पेंशन का निर्धारण किस आधार पर होता है?

उत्तर- पारिवारिक पेंशन (Family Pension) का निर्धारण निम्न प्रकार से होता है….

(A) यदि सेवा के 7 वर्ष या उससे अधिक हो गए हैं तो आश्रित को दिवंगत शिक्षक के मूल वेतन का 50 प्रतिशत+ वर्तमान महंगाई राहत (DR) देय होगा। यह मूल वेतन का 50 प्रतिशत केवल 10 वर्ष तक ही देय होगा। 10 वर्ष बाद यह 50 प्रतिशत से घटकर 30 प्रतिशत रह जायेगा।

(B) यदि सेवा के 7 वर्ष से कम हुए हैं तो आश्रित को दिवंगत शिक्षक के मूल वेतन का 30 प्रतिशत+वर्तमान महंगाई राहत (DR) देय होगा।

नोट: वर्ष में दो बार महंगाई राहत (DR) बढ़ता है। इसलिए पेंशन भी प्रत्येक 6 माह पर बढ़ जाती है।

प्रश्न 7. सेवाकाल के दौरान 60 वर्ष से पहले यदि किसी शिक्षक/शिक्षिका की मृत्यु होने पर आश्रित को कौन-कौन से लाभ देय हैं?

उत्तर-

प्रश्न 8. यदि सेवा के दौरान किसी शिक्षक की मृत्यु हो गयी हो, तो आश्रित को वर्तमान समय मे लिपिक पद पर नियुक्ति के लिए प्रतीक्षा करनी चाहिए अथवा नही?

उत्तर- इस बारे में शिक्षकों के अपने मत हो सकते हैं, लेकिन इस मामले में मेरी राय है, अनुकम्पा नियुक्ति को अधिक समय तक टाला नही जाना चाहिए, बल्कि अनुचर पद पर नियुक्ति ले लेनी चाहिए।

प्रश्न 9. सेवा काल के दौरान किसी शिक्षक की मृत्यु होने पर वर्तमान में आज न्यूनतम कितनी पेंशन बनेगी?

उत्तर- इसका उत्तर इस उदाहरण से समझा जा सकता है, जैसे यदि किसी शिक्षक को जुलाई 2023 में प्राथमिक विद्यालय में नियुक्ति मिली है और अगस्त 2023 में उसकी किसी कारणवश असामयिक मृत्यु हो गई तो उसके आश्रित को मिलने वाली पेंशन इतनी बनेगी

मूल वेतन 35400 का 30%+ DR= 10620+ 10620 का 50%= 10620+5310= 15930 रुपये प्रति माह

परिवारिक पेंशन के लिए पात्र कौन ?

  • मृतक की पत्नी या पति_
  • 25 साल से कम का अविवाहित बेटा_ 
  • अविवाहित, विधवा या तलाकशुदा बेटी जो मृतक पर आश्रित हो_ 
  • दिव्यांग बच्चा जो खुद कमा नहीं सकता_ 
  • मृतक पर आश्रित माता-पिता_ 
  • मृतक पर आश्रित भाई-बहन_
नोट- फैमिली पेंशन सबसे पहले मृतक के पति या पत्नी को दी जाएगी। अगर पति या पत्नी नहीं है तो बच्चों को, बच्चे नहीं हैं तो माता-पिता को और माता-पिता भी नहीं हैं तो दिव्यांग भाई-बहन को दी जाएगी।


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