परिषदीय शिक्षकों की समायोजन प्रक्रिया पर स्टे


इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा आज पुनः सरप्लस शिक्षकों के समायोजन के विरुद्ध दाखिल याचिका की सुनवाई करते बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों पर नाराज़गी जाहिर करते हुए कहा कि एक ओर अपने न्यायालय में स्टेटमेंट दिया है कि आप संशोधित शासनादेश/नीति जारी करेंगे और लेकिन इसके उलट आपने प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए एक सप्ताह में में पूर्ण करने का सर्कुलर जारी कर दिया है । इस विरोधाभास पर राज्य सरकार व विभाग से पर्सनल एफिडेविट मांगते हुए याचिका को 8 अगस्त की फ्रेश लिस्ट में लगाने का आदेश दिया है, और विभाग को 8 अगस्त तक समायोजन पर आगे न बढ़ने को कहा है।
साभार: श्रीमान बहादुर सिंह भईया अधिवक्ता उच्च न्यायालय
इलाहाबाद
अम्बरीश तिवारी
9919967474
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