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देखें समायोजन में सरप्लस प्रधानाध्यापकों का चिन्हांकन कैसे होगा ?

Sir Ji Ki Pathshala
देखें समायोजन में  सरप्लस प्रधानाध्यापकों का चिन्हांकन कैसे होगा ?

Surplus Headmasters

  1. विद्यालय जहाँ पर 01 से अधिक प्रधानाध्यापक प्राथमिक स्तर कार्यरत हैं, तो वहाँ 01 वरिष्ठतम प्रधानाध्यापक प्राथमिक स्तर को छोड़ते हुये शेष प्रधानाध्यापक प्राथमिक स्तर को सरप्लस माना जायेगा।
  2. शून्य से अधिक परन्तु 151 से कम नामांकन वाले विद्यालय में कार्यरत समस्त प्रधानाध्यापक प्राथमिक स्तर को सरप्लस माना जायेगा।
  3. विद्यालय जहाँ पर पूर्व से शिक्षामित्र कार्यरत नहीं है तो विद्यालय में कार्यरत सहायक अध्यापकों में से 01 वरिष्ठतम को छोड़ते हुये शेष सभी सभी सहायक अध्यापक / प्रधानाध्यापक को सरप्लस माना जायेगा तथा विद्यालय में सहायक अध्यापक कार्यरत नहीं है तो 01 वरिष्ठतम प्रधानाध्यापक को छोड़ते हुये शेष प्रधानाध्यापक को सरप्लस माना जायेगा।
  4. विद्यालय जहाँ पर पूर्व से 01 शिक्षक (शिक्षामित्र व सहायक अध्यापक व प्रधानाध्यापक जोड़कर) कार्यरत है तो विद्यालय को डेफिसिट नहीं माना जायेगा।_
  5. विद्यालय जहां पर पूर्व से 00 शिक्षक (शिक्षामित्र व सहायक अध्यापक व प्रधानाध्यापक जोड़कर) कार्यरत हैं तो विद्यालय को डेफिसिट माना जायेगा व 01 सहायक अध्यापक की वैकेन्सी प्रदर्शित की जायेगी।
डेफिसिट विद्यालयों का चिन्हांकन
विद्यालय जहाँ पर 150 से अधिक नामांकन है, तथा प्रधानाध्यापक प्राथमिक स्तर कार्यरत नहीं हैं, तो ऐसे विद्यालय को डेफिसिट माना जायेगा व 01 प्रधानाध्यापक प्राथमिक स्तर की वैकेन्सी प्रदर्शित की जायेगी।

विद्यालय आवंटन की प्रक्रिया

विद्यालय आवंटन प्राप्त विकल्पों के आधार पर निम्नलिखित जाएगा_
  1.  दिव्यांग महिला वरिष्ठता के अनुसार
  2.  दिव्यांग पुरूष वरिष्ठता के अनुसार
  3.  शेष महिला वरिष्ठता के क्रम में
  4.  शेष पुरूष वरिष्ठता के क्रम में
तद्नुसार समयबद्ध रुप से कार्यवाही करने के निर्देश शासन द्वारा दिए गए हैं।

समायोजन विशेष :

सरप्लस की संख्या डेफिसिट पदों की संख्या से कम होने की स्थिति में रिक्तियों हेतु विद्यालयों का चयन डेफिसिट विद्यालयों की सूची में से निम्नवत किया जाना है:-

  1. शून्य शिक्षक व शून्य शिक्षामित्र वाले विद्यालयों में छात्र नामांकन के घटते क्रम में 02-02 शिक्षक
  2. शून्य शिक्षक परन्तु शिक्षामित्र कार्यरत वाले विद्यालयों में छात्र नामांकन के घटते क्रम में 01-01 शिक्षक
  3. एक शिक्षक व शून्य शिक्षामित्र वाले विद्यालयों में छात्र नामांकन के घटते क्रम में 01-01 शिक्षक
  4. एक शिक्षक परन्तु शिक्षामित्र कार्यरत वाले विद्यालयों में छात्र नामांकन के घटते क्रम में 01-01 शिक्षक
  5. तत्पश्चात आर०टी०ई० मानक के अनुसार डेफिसिट विद्यालयों में छात्र नामांकन के घटते क्रम में 01-01 शिक्षक
  6. तत्पश्चात आर०टी०ई० मानक के अनुसार डेफिसिट विद्यालयों में छात्र नामांकन के घटते क्रम में 01-01 अतिरिक्त शिक्षक
उपरोक्त कार्यवाही सरप्लस सहायक अध्यापक प्राथमिक स्तर की उपलब्ध संख्या के समायोजित होने तक क्रमशः की जायेगी।

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