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नया अध्यादेश लागू: नकल करते या कराते हुए पकड़े गए तो देना होगा एक करोड़ रुपये जुर्माना

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नया अध्यादेश लागू: नकल करते या कराते हुए पकड़े गए तो देना होगा एक करोड़ रुपये जुर्माना


प्रयागराज। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने 2240 पदों पर भर्ती के लिए 28 जुलाई को होने जा रही स्टाफ नर्स एलोपैथ (महिला/पुरुष) मुख्य परीक्षा से उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) अध्यादेश 2024 लागू कर दिया है।

अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर एक करोड़ जुर्माना और आजीवन कारावास

राज्य सरकार की ओर से एक जुलाई को जारी इस अध्यादेश में भर्ती परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग करने, नकल करने या कराने, प्रश्नपत्र का प्रतिरूपण करने, लीक करने या लीक करने की साजिश में शामिल होने पर एक करोड़ जुर्माना और आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान किया गया है। आयोग के उपसचिव वीरेन्द्र मणि त्रिपाठी की ओर से शुक्रवार को जारी सूचना के मुताबिक 28 जुलाई को परीक्षा कराई जाएगी।

स्टाफ नर्स (पुरुष) के 171 और (महिला) के 2069 पदों के लिए मुख्य परीक्षा 28 जुलाई को

स्टाफ नर्स (पुरुष) के 171 और स्टाफ नर्स (महिला) के 2069 पदों के लिए मुख्य परीक्षा 28 जुलाई को प्रयागराज और लखनऊ के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर 930 से 1230 बजे की पाली में कराई जाएगी। आयोग ने परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र मंगलवार को जारी किया था। बता दें कि 11 फरवरी 2024 को हुई प्रदेश के विभिन्न जिलों में हुई आयोग की समीक्षा अधिकारी-सहायक समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा 2024 का पेपर लीक हो गया था, जिस कारण आयोग को यह परीक्षा निरस्त करनी पड़ी थी। आरओ-एआरओ और सिपाही भर्ती का पेपर लीक होने के बाद सरकार ने सख्त कदम उठाते हुए नया अध्यायदेश लागू किया है।

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