UPTET : शिक्षक पात्रता परीक्षा 2021 और 2019 के अभ्यर्थियों को हाईकोर्ट ने दी बड़ी राहत, कोर्ट ने दिया ये फैसला

UPTET : शिक्षक पात्रता परीक्षा 2021 और 2019 के अभ्यर्थियों को हाईकोर्ट ने दी बड़ी राहत, कोर्ट ने दिया ये फैसला

प्रयागराज, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने टीईटी 2021 के दो गलत प्रश्नों के बदले सभी 230 अभ्यर्थियों को ग्रेस अंक और यूपी टीईटी 2019 के दो गलत प्रश्नों के बदले 727 अभ्यर्थियों को एक अंक देकर नए सिरे से परिणाम घोषित करने का निर्देश दिया है।

अन्य सवालों पर कोर्ट ने दखल देने से इनकार कर दिया है। कहा कि इस आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता कि याचिकाकर्ताओं ने उत्तर कुंजी पर आपत्ति जताई है या नहीं। यह आदेश न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी ने टीईटी 2021 की याचिकाओं और टीईटी 2019 की याचिकाओं को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए दिया है।

याचिकाकर्ताओं ने कहा कि मोहम्मद रिजवान मामले में जिन सवालों पर कोर्ट ने गलती पाई और ग्रेस मार्क्स देने का आदेश दिया, उन्हीं सवालों को 2021 की परीक्षा में शामिल किया गया है. इसलिए उन्हें भी समान राहत पाने का अधिकार है. सरकार ने कहा कि सवाल विशेषज्ञों द्वारा तय किए जाते हैं और अदालत विशेषज्ञ नहीं हो सकती. दूसरे, जिन याचिकाकर्ताओं ने उत्तर कुंजी पर आपत्ति नहीं जताई है, वे किसी राहत के हकदार नहीं हैं। पिछली परीक्षा के गलत प्रश्न दोबारा इस परीक्षा में लिए गए हैं, इस गलती को सरकार ने स्वीकार कर लिया है. जो प्रश्न पिछली परीक्षा में 16 और 131 नंबर पर थे, वे इस 2021 की परीक्षा में 8 और 141 नंबर पर हैं। कोर्ट ने दोनों सवालों पर ग्रेस मार्क्स देने का निर्देश दिया है. 2019 की परीक्षा में प्रश्न 83 और 144 सही नहीं पाए गए। कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के रणविजय सिंह केस के आधार पर एक अंक देने का निर्देश दिया है।

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