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पति-पत्नी के सरकारी नौकरी में होने की स्थिति में एक ही स्थान पर तैनाती कोई अपरिहार्य अधिकार नहीं, केवल विचार किया जा सकता है - कोर्ट

Sir Ji Ki Pathshala

पति-पत्नी के सरकारी नौकरी में होने की स्थिति में एक ही स्थान पर तैनाती कोई अपरिहार्य अधिकार नहीं, केवल विचार किया जा सकता है - कोर्ट

लखनऊ: हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने शुक्रवार को दिए एक अहम फैसले में यह साफ कर दिया है कि पति-पत्नी दोनों के सरकारी नौकरी में होने की स्थिति में उनकी पोस्टिंग एक ही जगह पर करने पर विचार किया जा सकता है, लेकिन यह कोई अपरिहार्य अधिकार नहीं है।

कोर्ट ने कहा कि पति-पत्नी की एक ही जगह पोस्टिंग तभी संभव है जब प्रशासनिक जरूरतों को कोई नुकसान न हो. इन टिप्पणियों के साथ कोर्ट ने बेसिक शिक्षा विभाग की स्थानांतरण नीति में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है.

यह फैसला न्यायमूर्ति ओम प्रकाश शुक्ला की एकल पीठ ने सैकड़ों सहायक शिक्षकों की ओर से दायर कुल 36 याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई करते हुए पारित किया है

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