जनगणना ड्यूटी करने वाले कर्मचारियों को बड़ी राहत, मूल सेवा और प्रमोशन पर नहीं पड़ेगा असर; जानें धारा 15A के प्रावधान
नई दिल्ली। जनगणना 2027 की तैयारियों के बीच जनगणना कार्य में लगाए जाने वाले शिक्षकों और अन्य सरकारी कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण कानूनी प्रावधान सामने आया है। जनगणना अधिनियम, 1948 की धारा 15A के तहत जनगणना कर्मचारियों के सेवा हितों को संरक्षण दिया गया है। इसके अनुसार जनगणना ड्यूटी करने के कारण किसी कर्मचारी की मूल सेवा और पदोन्नति संबंधी अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए।
क्या कहती है जनगणना अधिनियम की धारा 15A?
जनगणना अधिनियम, 1948 की धारा 15A का शीर्षक Protection of service interests of members of census staff है। इसका अर्थ है जनगणना कर्मचारियों के सेवा हितों का संरक्षण।
इस प्रावधान के तहत जनगणना कार्य में लगाए गए कर्मचारियों की सेवा संबंधी सुरक्षा सुनिश्चित की गई है। जनगणना ड्यूटी में बिताई गई अवधि को उनके मूल नियोक्ता (Lending Employer) के अधीन की गई ड्यूटी माना जाता है।
इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि जनगणना कार्य में लगाए जाने के कारण कर्मचारियों की नियमित सेवा प्रभावित न हो।
शिक्षकों और सरकारी कर्मचारियों के लिए क्यों महत्वपूर्ण है यह धारा?
जनगणना कार्य में बड़ी संख्या में शिक्षक, शिक्षा विभाग के कर्मचारी और अन्य सरकारी कार्मिक लगाए जाते हैं। उन्हें अपनी नियमित विभागीय जिम्मेदारियों के साथ जनगणना से जुड़े कार्यों का भी निर्वहन करना पड़ता है।
ऐसी स्थिति में कर्मचारियों के मन में यह आशंका रहती है कि जनगणना ड्यूटी में समय देने से उनकी नियमित सेवा, पदोन्नति और अन्य सेवा संबंधी लाभ प्रभावित हो सकते हैं। धारा 15A इसी तरह के सेवा हितों को कानूनी संरक्षण प्रदान करती है।
क्या जनगणना ड्यूटी का समय मूल विभाग की सेवा माना जाएगा?
जी हां। धारा 15A के प्रावधान के अनुसार जनगणना कार्य में बिताई गई अवधि को कर्मचारी के मूल नियोक्ता के अधीन ड्यूटी के रूप में माना जाएगा। इसका मतलब है कि जनगणना कार्य करने के आधार पर कर्मचारी की मूल सेवा में प्रतिकूल स्थिति उत्पन्न नहीं की जानी चाहिए।
प्रमोशन और अन्य सेवा लाभों पर क्या होगा असर?
इस धारा का महत्वपूर्ण उद्देश्य कर्मचारियों के पदोन्नति और अन्य सेवा संबंधी उन्नति के अधिकारों की रक्षा करना है। केवल जनगणना कार्य में लगाए जाने के कारण किसी कर्मचारी को सेवा संबंधी नुकसान नहीं होना चाहिए।
इसलिए जनगणना ड्यूटी में लगाए गए शिक्षकों और अन्य सरकारी कर्मचारियों के लिए यह कानूनी प्रावधान महत्वपूर्ण है।
कर्मचारियों के लिए जानना जरूरी
जनगणना अधिनियम की धारा 15A जनगणना कर्मचारियों के सेवा हितों की सुरक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण कानूनी व्यवस्था है। जनगणना कार्य में लगाए जाने वाले कर्मचारियों को इस प्रावधान की जानकारी रखनी चाहिए, ताकि जरूरत पड़ने पर वे अपने सेवा हितों के संरक्षण के लिए संबंधित विभाग के समक्ष इसका उल्लेख कर सकें।
जनगणना ड्यूटी के दौरान किसी सेवा संबंधी विवाद की स्थिति में संबंधित विभाग के नियमों और लागू कानूनी प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।


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