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विधानसभा निर्वाचन कार्य में लगे अधिकारियों और कर्मचारियों के स्थानांतरण पर रोक, निर्वाचन आयोग की अनुमति जरूरी

Sir Ji Ki Pathshala

हरदोई। आगामी विधानसभा निर्वाचन की तैयारियों को देखते हुए निर्वाचन कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के स्थानांतरण पर रोक लगा दी गई है। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुपालन में उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा जारी आदेश के क्रम में जिला निर्वाचन अधिकारी हरदोई ने भी संबंधित अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं।

जारी आदेश के अनुसार विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्य में लगे अधिकारियों एवं कर्मचारियों को पुनरीक्षण अवधि के दौरान भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली की अनुमति के बिना स्थानांतरित नहीं किया जा सकेगा।

12 नवंबर से 4 जनवरी तक लागू रहेगी रोक

निर्वाचक नामावलियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत आलेख्य प्रकाशन की तिथि 12 नवंबर 2026 से अंतिम प्रकाशन की तिथि 4 जनवरी 2027 तक स्थानांतरण पर रोक रहेगी।

यह निर्देश उन अधिकारियों एवं कर्मचारियों पर लागू होगा, जो निर्वाचक नामावलियों के पुनरीक्षण कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।

इन अधिकारियों और कर्मचारियों पर लागू होगा आदेश

आदेश में पुनरीक्षण कार्य से जुड़े निम्न अधिकारियों एवं कर्मचारियों का उल्लेख किया गया है:

  • जिला निर्वाचन अधिकारी (जिलाधिकारी)।
  • उप जिला निर्वाचन अधिकारी (अपर जिलाधिकारी)।
  • निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (उप जिलाधिकारी)।
  • सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी।
  • तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार।
  • खंड विकास अधिकारी।
  • चकबंदी अधिकारी एवं सहायक चकबंदी अधिकारी।
  • खंड शिक्षा अधिकारी।
  • बूथ लेवल ऑफिसर (BLO)।

बिना निर्वाचन आयोग की अनुमति नहीं होगा स्थानांतरण

जिला निर्वाचन अधिकारी हरदोई द्वारा जारी निर्देश में स्पष्ट किया गया है कि पुनरीक्षण कार्य में लगे उपरोक्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों को भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली की अनुमति प्राप्त किए बिना स्थानांतरित नहीं किया जाएगा।

संबंधित अधिकारियों को आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

विधानसभा निर्वाचन मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य में लगे अधिकारियों और कर्मचारियों के स्थानांतरण पर रोक संबंधी आदेश

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