उत्तर प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में सहायक अध्यापकों के रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया को लेकर शासन ने बड़ा कदम उठाया है। प्रदेश के नगर क्षेत्रों के परिषदीय प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में चल रही 11,508 सहायक अध्यापक भर्ती में शिक्षामित्रों को आयु सीमा में विशेष छूट प्रदान की गई है। शासन के इस फैसले के बाद अब 60 वर्ष तक की आयु वाले शिक्षामित्र भी इस भर्ती के लिए आवेदन करने के पात्र होंगे।
सामान्य अभ्यर्थियों के लिए इस भर्ती में आयु सीमा 1 जुलाई को न्यूनतम 21 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष निर्धारित है।
सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के क्रम में लिया गया निर्णय
बेसिक व माध्यमिक शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव पार्थ सारथी सेन शर्मा ने इस संबंध में सचिव बेसिक शिक्षा परिषद को आधिकारिक निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुपालन में शिक्षामित्रों को यह राहत दी जा रही है।
69,000 शिक्षक भर्ती मामले की सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने शिक्षामित्रों को आगामी चयन प्रक्रिया में एक और अवसर देने पर विचार करने को कहा था। इससे पहले भी शिक्षामित्रों को पूर्व की दो भर्तियों में भारांक और आयु सीमा में छूट दी जा चुकी है। इस फैसले से प्रदेश के परिषदीय स्कूलों में कार्यरत करीब 1.43 लाख शिक्षामित्रों को सीधा लाभ मिलेगा।


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