UDISE+ पोर्टल पर पासआउट छात्रों को इंपोर्ट करने के संबंध में आदेश जारी, 20 अक्टूबर तक पूरा करना होगा कार्य
उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से UDISE+ 2026-27 के अंतर्गत कक्षा 1 से 8 तक के पासआउट छात्र-छात्राओं को संबंधित विद्यालयों में इंपोर्ट किए जाने के संबंध में निर्देश जारी किए गए हैं। महानिदेशक, स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय, लखनऊ द्वारा जारी आदेश के अनुसार यह कार्य निर्धारित समय-सीमा के भीतर पूरा किया जाना है।
जारी आदेश के अनुसार, शैक्षिक सत्र 2025-26 में कक्षा 1 से 8 तक उत्तीर्ण छात्र-छात्राओं का विवरण UDISE+ पोर्टल पर उनके अगले विद्यालय में इंपोर्ट कराया जाना है। इसमें कक्षा 5 और कक्षा 8 उत्तीर्ण करने वाले विद्यार्थियों के नामांकन को विशेष रूप से संबंधित उच्च प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों में सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।
विभाग द्वारा स्पष्ट किया गया है कि UDISE+ 2026-27 के स्टूडेंट मॉड्यूल में कक्षा 2 से 12 तक के ऐसे विद्यार्थियों को New Student के रूप में जोड़ने की सुविधा उपलब्ध है, जिनका विवरण UDISE+ पोर्टल पर पहले से उपलब्ध नहीं है।
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आदेश में कार्यवाही के लिए निम्नलिखित निर्देश दिए गए हैं।
PM SHRI विद्यालयों को प्राथमिकता: PM SHRI विद्यालयों में छूटे हुए पात्र विद्यार्थियों को पहले जोड़ा जाएगा।
ड्रॉपआउट विद्यार्थियों का इंपोर्ट: ड्रॉपआउट की श्रेणी में उपलब्ध विद्यार्थियों को पहले इंपोर्ट किया जाना है।
New Student के रूप में नामांकन: केवल उन्हीं विद्यार्थियों को New Student के रूप में जोड़ा जाएगा, जिनकी प्रोफाइल UDISE+ पोर्टल पर पहले से उपलब्ध नहीं है।
जिला एवं ब्लॉक स्तर पर कार्यवाही: New Student को जिला और ब्लॉक स्तर से भी जोड़ा जा सकता है।
20 अक्टूबर 2026 तक पूरा करना होगा कार्य: आदेश के अनुसार संपूर्ण कार्य 20 अक्टूबर 2026 तक अनिवार्य रूप से पूरा किया जाना है।


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