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मानव सम्पदा पोर्टल पर अवकाश विवरण में होगा संशोधन, शिक्षकों के लिए जारी हुआ नया निर्देश

Sir Ji Ki Pathshala

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग में कार्यरत शिक्षकों एवं अन्य कार्मिकों के मानव सम्पदा पोर्टल पर दर्ज अवकाश विवरण में संशोधन को लेकर महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए गए हैं। शिक्षा निदेशक (बेसिक), उत्तर प्रदेश लखनऊ की ओर से सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को पत्र भेजकर आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।

विभाग की ओर से जारी पत्र में कहा गया है कि जनपदों द्वारा कार्मिकों के अवकाश विवरण में संशोधन के लिए पत्र भेजे जा रहे हैं, लेकिन कई प्रकरणों में संशोधन के लिए स्पष्ट आख्या/संस्तुति अंकित नहीं है। इसके अलावा निर्धारित प्रारूप पर भी पूरी सूचना उपलब्ध नहीं कराई जा रही है। इससे अवकाश संबंधी प्रकरणों में आगे की कार्रवाई करने में कठिनाई हो रही है।

ई-सर्विस बुक में अवकाश संशोधन के लिए क्या करना होगा?

निर्देश में कहा गया है कि संबंधित कार्मिक की मानव सम्पदा पोर्टल पर ई-सर्विस बुक में अवकाश संशोधन के लिए निर्धारित प्रारूप पर सूचना उपलब्ध कराई जाए। इसके साथ संबंधित कार्यालय की स्पष्ट आख्या एवं संस्तुति भी दी जानी आवश्यक है।

विभाग ने निर्देश दिया है कि यह जानकारी हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी, दोनों रूपों में उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए, ताकि अवकाश संबंधी प्रकरणों में आवश्यक कार्रवाई पूरी की जा सके।

निर्धारित प्रारूप में मांगी गई जानकारी

अवकाश विवरण संशोधन के लिए जारी प्रारूप में कार्मिक से संबंधित कई महत्वपूर्ण जानकारियां मांगी गई हैं। इसमें मानव सम्पदा कोड, शिक्षक/कार्मिक का नाम, पदनाम, विद्यालय का नाम और पता तथा अवकाश से संबंधित विवरण शामिल हैं।

प्रारूप में अवकाश का प्रकार, प्रार्थना पत्र की अवधि, ई-सर्विस बुक में प्रविष्टि की संख्या और तिथि समेत अन्य आवश्यक विवरण दर्ज करने की व्यवस्था की गई है।

संलग्न प्रारूप में विभिन्न प्रकार के अवकाश जैसे Earned Leave, Casual Leave, Medical Leave, Child Care Leave, Maternity Leave, Paternity Leave और Extra Ordinary Leave आदि का विवरण दर्ज करने के लिए कॉलम दिए गए हैं।

इन शिक्षकों के लिए महत्वपूर्ण है निर्देश

यदि किसी शिक्षक या कार्मिक के मानव सम्पदा पोर्टल अथवा ई-सर्विस बुक में अवकाश से संबंधित विवरण गलत दर्ज है और उसमें संशोधन की आवश्यकता है, तो संबंधित प्रकरण में अब निर्धारित प्रारूप के अनुसार पूरा विवरण और स्पष्ट आख्या/संस्तुति उपलब्ध कराना होगा। सिर्फ पत्र भेजने के बजाय निर्धारित प्रारूप में आवश्यक सूचना उपलब्ध कराने पर जोर दिया गया है।

क्या है पूरे आदेश का मतलब?

सरल शब्दों में कहें तो मानव सम्पदा पोर्टल पर शिक्षकों/कार्मिकों के अवकाश रिकॉर्ड में यदि कोई संशोधन लंबित है, तो उसे अब निर्धारित प्रारूप में सही विवरण, संबंधित आख्या और संस्तुति के साथ प्रस्तुत किया जाना है। इससे अवकाश संबंधी रिकॉर्ड को सही करने और लंबित प्रकरणों में कार्रवाई करने में सुविधा होगी।

शिक्षकों के लिए सलाह: यदि आपके मानव सम्पदा पोर्टल या ई-सर्विस बुक में किसी अवकाश की प्रविष्टि गलत या अधूरी है, तो अपने संबंधित कार्यालय/अधिकारी से संपर्क कर निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार संशोधन का प्रकरण प्रस्तुत करें।

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