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ई-सर्विस बुक में सुधार के लिए मूल अभिलेखों का सत्यापन अनिवार्य, देखें बीएसए साहब का आदेश

Sir Ji Ki Pathshala

उन्नाव: मानव संपदा पोर्टल पर पंजीकृत शिक्षकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मियों की ई-सर्विस बुक में दर्ज विवरणों में मनमाने ढंग से बदलाव अब संभव नहीं होगा। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी (BSA), उन्नाव शैलेश कुमार पाण्डेय ने 7 अक्टूबर 2026 को सख्त निर्देश जारी करते हुए स्पष्ट किया है कि मूल अभिलेखों के गहन परीक्षण और स्पष्ट संस्तुति के बिना किसी भी संशोधन प्रकरण को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा।

बिना सत्यापन भेजे जा रहे थे प्रकरण, विभाग ने जताई आपत्ति

बीएसए उन्नाव द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि मानव संपदा पोर्टल पर कर्मियों की ई-सर्विस बुक में अवकाश, जन्मतिथि तथा अन्य विवरणों में संशोधन के प्रस्ताव बिना मूल अभिलेखों के सत्यापन और स्पष्ट संस्तुति के सीधे भेजे जा रहे थे। विभाग ने इस लापरवाही को स्वीकार्य योग्य नहीं माना और पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी व त्रुटिरहित बनाने के लिए नई कार्यप्रणाली तय की है।

संशोधन के लिए यह होगी अनिवार्य प्रक्रिया

ई-सर्विस बुक में किसी भी प्रकार के सुधार के लिए निम्नलिखित 3 मुख्य चरणों का पालन करना होगा:

  1. साक्ष्यों सहित प्रार्थना पत्र: यदि पोर्टल पर दर्ज विवरण और मूल अभिलेखों में भिन्नता है, तो संबंधित कार्मिक को आवश्यक साक्ष्यों/अभिलेखों के साथ अपना आवेदन अपने खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में देना होगा।
  2. बीईओ स्तर पर भौतिक सत्यापन: खंड शिक्षा अधिकारी प्राप्त आवेदन का मूल अभिलेखों से पूर्ण मिलान व परीक्षण करेंगे। जांच के उपरांत ही स्पष्ट संस्तुति सहित आख्या बीएसए कार्यालय को प्रेषित की जाएगी।
  3. विशिष्ट मामलों के लिए मानक:
    • अवकाश संशोधन: कर्मी के अवकाश से जुड़े सभी आवश्यक अभिलेखों की प्रमाणित प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।
    • जन्मतिथि संशोधन: कार्मिक अथवा उनके पारिवारिक सदस्यों की जन्मतिथि में सुधार के लिए मान्य शैक्षणिक अभिलेखों (जैसे हाईस्कूल अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र) की सत्यता जांचने के बाद ही पत्रावली अग्रसारित की जाएगी।

13 अक्टूबर तक तलब की गई रिपोर्ट; लापरवाही पर कार्रवाई की चेतावनी

शिक्षा निदेशक (बेसिक) उत्तर प्रदेश द्वारा 5 अक्टूबर 2026 को जारी प्रारूप के अनुसार, अवकाश संशोधन संबंधी सभी प्रकरणों की जांच कर सूची तैयार करने का आदेश दिया गया है।

खंड शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे समस्त साक्ष्यों सहित सत्यापित रिपोर्ट की हार्ड कॉपी एवं सॉफ्ट कॉपी (MS-Excel, Times New Roman Font) अनिवार्य रूप से 13 अक्टूबर 2026 तक अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में जमा कराएं।


मानव संपदा पोर्टल संशोधन नियम 2026: उन्नाव BSA का नया आदेश

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