अदालती फरमान: BSA मुजफ्फरनगर को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करने का आदेश
मुजफ्फरनगर। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी (BSA) संदीप कुमार को लेकर अदालत ने सख्त आदेश जारी किया है। अदालत के आदेश के अनुसार, निर्धारित तिथि पर उपस्थित नहीं होने के कारण BSA को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश करने का निर्देश दिया गया है।
क्या है पूरा मामला?
दिनांक 8 अक्टूबर 2026 को जारी आदेश में उल्लेख किया गया है कि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी मुजफ्फरनगर, संदीप कुमार न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए। प्रकरण की पत्रावली में उनके बयान दर्ज नहीं हो सके।
आदेश के अनुसार, संदीप कुमार को 18 सितंबर 2026 को व्यक्तिगत रूप से समन तामील कराया जा चुका था। इसके बावजूद वह न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए।
BSA को गिरफ्तार कर पेश करने का आदेश
अदालत ने इस अनुपस्थिति को देखते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। आदेश में क्षेत्राधिकारी नगर, मुजफ्फरनगर सिद्धार्थ कुमार को निर्देशित किया गया है कि वह जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी संदीप कुमार को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश करें।
आदेश में न्यायालय में पेश करने की तारीख 12 अक्टूबर 2026 निर्धारित की गई है।
संबंधित अधिकारी को आदेश का अनुपालन कराने की जिम्मेदारी
न्यायालय ने आदेश की एक प्रति संबंधित क्षेत्राधिकारी नगर को भेजने का निर्देश भी दिया है, ताकि आदेश का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके।
यह आदेश अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/त्वरित न्यायालय के न्यायाधीश रवि कुमार दिवाकर द्वारा 8 अक्टूबर 2026 को जारी किया गया है।
मुजफ्फरनगर के BSA संदीप कुमार की न्यायालय में अनुपस्थिति के मामले में अदालत ने गिरफ्तारी कर पेश करने का निर्देश दिया है। अब इस मामले में आगे की कार्रवाई निर्धारित तिथि पर न्यायालय में उनकी पेशी और आदेश के अनुपालन के संबंध में होगी।
महत्वपूर्ण: यह समाचार उपलब्ध न्यायालयी आदेश की प्रति पर आधारित है। आदेश में दर्ज तथ्यों से आगे मामले की पृष्ठभूमि या अन्य कानूनी विवरण की स्वतंत्र पुष्टि उपलब्ध नहीं है।


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