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बेसिक शिक्षकों की पदोन्नति से जुड़ी नई याचिका, इलाहाबाद हाईकोर्ट में 22 सितंबर को होगी अहम सुनवाई

Sir Ji Ki Pathshala

प्रयागराज। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विभाग में शिक्षकों की पदोन्नति (प्रमोशन) की प्रक्रिया को लेकर कानूनी हलचल एक बार फिर तेज हो गई है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय में इस संबंध में एक नई याचिका दाखिल की गई है, जिस पर 22 सितंबर 2026 को सुनवाई तय की गई है। पदोन्नति के नियमों और प्रक्रिया को लेकर शिक्षकों में पहले से ही उत्सुकता बनी हुई है, जिसके चलते इस मामले पर प्रदेश भर के परिषदीय शिक्षकों की निगाहें टिकी हैं।

​कोर्ट नंबर-6 में न्यायमूर्ति पंकज भाटिया की पीठ करेगी सुनवाई

​हाईकोर्ट के आधिकारिक वाद स्थिति (केस स्टेटस) के अनुसार, यह मामला रिट-ए संख्या 9539/2026 (पंकज कुमार सिंह एवं 2 अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य) के रूप में पंजीकृत है। 22 सितंबर 2026 को यह वाद कोर्ट नंबर-6 में दैनिक वाद सूची के क्रमांक 72 पर सूचीबद्ध किया गया है। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति पंकज भाटिया की एकल पीठ (Single Bench) के समक्ष 'Fresh' स्टेज में होगी।

​10 सितंबर को दाखिल हुई थी याचिका

​याचिका के अदालती रिकॉर्ड के मुताबिक:

  • दाखिल करने की तिथि: 10 सितंबर 2026 (Filing No.: WRIA/35797/2026)
  • पंजीकरण: 16 सितंबर 2026
  • सीएनआर (CNR) नंबर: UPHC020741922026
  • पहली सुनवाई: 18 सितंबर 2026 को संपन्न हुई, जिसके बाद अगली तिथि 22 सितंबर नियत की गई।

​प्रमुख पक्षकार

​याचिका में पंकज कुमार सिंह समेत कुल तीन शिक्षक याचिकाकर्ता के रूप में शामिल हैं। वहीं विपक्षी पक्ष में उत्तर प्रदेश सरकार के बेसिक शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव, महानिदेशक (स्कूल शिक्षा) तथा उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव सहित संबंधित विभागीय अधिकारियों को पार्टी बनाया गया है।

​सुनवाई पर टिकीं शिक्षकों की नजरें

​प्रदेश के बेसिक स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों की पदोन्नति की प्रक्रिया लंबे समय से विभिन्न नीतिगत व कानूनी अड़चनों के कारण चर्चा का विषय बनी हुई है। कोर्ट में नई रिट दाखिल होने के बाद पदोन्नति की राह देख रहे हजारों शिक्षकों में आदेश को लेकर काफी उत्सुकता है। 22 सितंबर को होने वाली इस सुनवाई में अदालत का क्या रुख रहता है और विभाग को क्या निर्देश जारी किए जाते हैं, यह पारित होने वाले आदेश के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा।

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