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69000 शिक्षक भर्ती एक अंक विवाद: हाईकोर्ट लखनऊ ने सरकार से मांगा जवाब, 22 सितंबर को अगली सुनवाई

Sir Ji Ki Pathshala

 इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ ने 69000 शिक्षक भर्ती से जुड़े 'एक अंक विवाद' मामले में राज्य सरकार से जवाब तलब किया है। न्यायमूर्ति पंकज भाटिया की एकल पीठ ने रामजी मिश्रा एवं 11 अन्य (Writ - A No. 8761 of 2026) की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश जारी किया।

​कोर्ट ने सरकार से मांगा स्पष्टीकरण

​सुनवाई के दौरान कोर्ट ने बेसिक शिक्षा विभाग के अधिवक्ता रण विजय सिंह को निर्देश दिया कि वे इस बात की स्पष्ट जानकारी (instructions) प्राप्त करें कि याचिकाकर्ताओं को वह लाभ क्यों नहीं दिया जा रहा है, जो 7 मई 2026 के आदेश द्वारा श्री विवेक कुमार सिंह को प्रदान किया गया था।

कोर्ट ने इस मामले को नए मामलों की सूची में शामिल करते हुए अगली सुनवाई 22 सितंबर 2026 को तय की है। शासन की ओर से मिलने वाले जवाब के आधार पर अभ्यर्थियों को राहत मिलने की उम्मीद बढ़ गई है।

69000 शिक्षक भर्ती एक अंक विवाद

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