Type Here to Get Search Results !

15 अक्टूबर से दुकानों पर मिठाई की ‘यूज बाई डेट’ लिखना होगा अनिवार्य

Sir Ji Ki Pathshala

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में मिठाई खरीदने वाले उपभोक्ताओं के लिए महत्वपूर्ण बदलाव होने जा रहा है। राज्य में 15 अक्टूबर से बिक्री के लिए प्रदर्शित और भंडारित मिठाइयों पर ‘यूज बाई डेट’ यानी मिठाई के इस्तेमाल की अंतिम तारीख प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा। इसका उद्देश्य मिठाई की गुणवत्ता और उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य से जुड़े जोखिम को कम करना है।

रिपोर्ट के अनुसार, यह व्यवस्था विशेष रूप से खुली मिठाइयों के लिए महत्वपूर्ण है। अभी तक कई जगहों पर मिठाई की बिक्री तो होती है, लेकिन उसके इस्तेमाल की अंतिम तारीख स्पष्ट रूप से प्रदर्शित नहीं की जाती। नई व्यवस्था के बाद उपभोक्ता को मिठाई खरीदते समय यह जानकारी मिल सकेगी कि उसे कितने समय के भीतर इस्तेमाल किया जाना चाहिए।

UP मिठाई नया नियम 2026

मिठाई की प्रकृति के अनुसार तय होगी अवधि

खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार, मिठाई की यूज बाई डेट उसकी प्रकृति और प्रकार के आधार पर अलग-अलग हो सकती है।

अलग-अलग मिठाइयों की उपयोग अवधि एक दिन से लेकर 30 दिन तक हो सकती है। इसलिए हर मिठाई के लिए एक समान 30 दिन की अवधि लागू नहीं होगी।

यानी किसी मिठाई की उपयोग अवधि कम हो सकती है, जबकि अपेक्षाकृत लंबे समय तक सुरक्षित रहने वाली मिठाई के लिए अवधि ज्यादा निर्धारित हो सकती है।

खरीदते समय जरूर देखें अंतिम तारीख

नई व्यवस्था के बाद ग्राहकों के लिए भी मिठाई खरीदते समय उसकी ‘यूज बाई डेट’ देखना महत्वपूर्ण होगा। खासकर खुली मिठाइयां खरीदते समय उपभोक्ता को यह जानकारी मिल सकेगी कि संबंधित मिठाई का इस्तेमाल किस तारीख तक किया जाना चाहिए।

इससे ग्राहक अपनी जरूरत के अनुसार मिठाई खरीदने और उसका समय पर इस्तेमाल करने का निर्णय ले सकेंगे।

उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य को प्राथमिकता

इस व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य उपभोक्ता हित और खाद्य सुरक्षा से जुड़ा है। लंबे समय तक रखी गई मिठाई की गुणवत्ता प्रभावित हो सकती है। इसलिए मिठाई के इस्तेमाल की अंतिम तारीख की जानकारी मिलने से उपभोक्ताओं को अधिक स्पष्टता मिलेगी।

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत खाद्य पदार्थों की सुरक्षा और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए प्रावधान किए गए हैं। इसी दिशा में मिठाइयों पर उपयोग की अंतिम तारीख प्रदर्शित करने की व्यवस्था को महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

दुकानदारों के लिए भी जरूरी बदलाव

15 अक्टूबर से मिठाई बेचने वाले दुकानदारों और प्रतिष्ठानों को बिक्री के लिए प्रदर्शित तथा भंडारित मिठाइयों पर निर्धारित ‘यूज बाई डेट’ स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करनी होगी।

इससे ग्राहकों को मिठाई खरीदते समय उसके उपयोग की अवधि की जानकारी आसानी से मिल सकेगी।

ग्राहक क्या ध्यान रखें?

मिठाई खरीदते समय इन बातों का ध्यान रखना उपयोगी होगा—

  • मिठाई की यूज बाई डेट जरूर देखें।
  • बहुत पहले तैयार की गई मिठाई खरीदने से बचें।
  • खुली मिठाई की गुणवत्ता और रखरखाव पर ध्यान दें।
  • खरीदते समय दुकानदार से मिठाई की उपयोग अवधि की जानकारी लें।
  • निर्धारित उपयोग अवधि के बाद मिठाई का सेवन न करें।

15 अक्टूबर 2026 से लागू होने वाली यह व्यवस्था मिठाई खरीदने वाले उपभोक्ताओं के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब उन्हें मिठाई की उपयोग अवधि से संबंधित जानकारी अधिक स्पष्ट रूप से मिल सकेगी।

Top Post Ad

Bottom Post Ad