प्रयागराज। अशासकीय सहायता प्राप्त (एडेड) माध्यमिक विद्यालयों के संबद्ध प्राइमरी अनुभाग में शिक्षक भर्ती के नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है। अब कक्षा एक से पांच तक शिक्षक पद पर भर्ती के लिए अभ्यर्थियों का टीईटी उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। साथ ही बीटीसी के अलावा डीएलएड डिग्री धारकों को भी शिक्षक भर्ती के लिए पात्र माना जाएगा।
नए नियमों के अनुसार संबद्ध प्राइमरी अनुभाग में रिक्त शिक्षक पदों पर भर्ती के लिए अभ्यर्थी को पहले टीईटी पास करना होगा, इसके बाद ही वह आवेदन कर सकेगा। यह बदलाव टीईटी को लेकर सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद किया गया है।
प्रधानाध्यापक और प्रधानाचार्य पदों की अर्हता में भी संशोधन किया गया है। हाईस्कूल स्तर पर प्रधानाध्यापक पद के लिए बीएड के साथ बीपीएड धारकों को भी पात्रता दी गई है। वहीं इंटरमीडिएट स्तर पर प्रधानाचार्य पद के लिए परास्नातक में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक जरूरी होंगे।
प्रदेश में वर्तमान में 4512 एडेड माध्यमिक विद्यालय हैं, जहां प्रधानाध्यापक और प्रधानाचार्य के बड़ी संख्या में पद रिक्त बताए गए हैं। नए नियमों के आधार पर आगामी भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी।


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