झाँसी। उत्तर प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों की व्यवस्था, शिक्षकों के दायित्वों और एआरपी (अकादमिक रिसोर्स पर्सन) की कार्यप्रणाली को लेकर सूचना का अधिकार (RTI) के तहत जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी (BSA) कार्यालय, झाँसी ने महत्वपूर्ण स्थिति स्पष्ट की है। बीएसए द्वारा दिए गए आधिकारिक जवाब के अनुसार, परिषदीय विद्यालयों के परिसर में किसी भी प्रकार के वैवाहिक या व्यक्तिगत कार्यक्रमों के आयोजन पर पूर्ण प्रतिबंध लागू है। इसके साथ ही, विद्यालय के प्रधानाध्यापक सहित समस्त शिक्षण स्टाफ के लिए शिक्षक डायरी भरना अनिवार्य किया गया है।
यह जानकारी आरटीआई आवेदक डॉ. आर. सुल्तान द्वारा मांगी गई विभिन्न बिंदुओं पर आधारित सूचना के प्रत्युत्तर में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, झाँसी (जितेंद्र कुमार गौंड) द्वारा पत्रांक 3863-64 के माध्यम से दी गई है।
स्कूलों में निजी व वैवाहिक आयोजनों पर सख्त रोक
विद्यालय परिसरों के दुरुपयोग को लेकर पूछे गए सवाल पर बेसिक शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि परिषदीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शादी समारोह, प्रीतिभोज अथवा किसी भी प्रकार के व्यक्तिगत व निजी कार्यक्रमों के आयोजन की अनुमति नहीं है और इस पर पूरी तरह प्रतिबंध लागू है।
प्रधानाध्यापक को शिक्षक डायरी से कोई छूट नहीं
अक्सर विद्यालयों में प्रधानाध्यापकों द्वारा शिक्षक डायरी भरने को लेकर असमंजस की स्थिति बनी रहती थी। इस संबंध में मांगी गई जानकारी के जवाब में विभाग ने साफ किया है कि प्रधानाध्यापकों को शिक्षक डायरी बनाने या भरने से किसी भी प्रकार की छूट नहीं दी गई है। शिक्षक डायरी विद्यालय के समस्त स्टाफ (प्रधानाध्यापक एवं सहायक अध्यापक) द्वारा अनिवार्य रूप से भरी जानी आवश्यक है।
मूल विद्यालय से ही लॉक होगा एआरपी का वेतन
अकादमिक रिसोर्स पर्सन (एआरपी) के वेतन आहरण और उपस्थिति के संबंध में पूछे गए प्रश्न पर कार्यालय ने स्पष्ट किया कि एआरपी का वेतन मानव संपदा पोर्टल पर उनके मूल विद्यालय से ही लॉक किया जाता है। इसके अलावा, मूल विद्यालय के प्रधानाध्यापक को एआरपी की मासिक उपस्थिति की जानकारी उपलब्ध कराने की व्यवस्था बेसिक शिक्षा विभाग के शासनादेश संख्या 68-5099/375/2025-अनुभाग-5 में निहित प्रावधानों के अनुसार संचालित होती है।


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