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शिक्षक समायोजन मामले में 11 अगस्त का आदेश, सरप्लस शिक्षकों को उसी ब्लॉक में मिलेगा स्कूल

Sir Ji Ki Pathshala

उत्तर प्रदेश में सहायक शिक्षकों के समायोजन मामले में 11 अगस्त 2026 को कोर्ट ने महत्वपूर्ण आदेश दिया है। कोर्ट ने कुछ सरप्लस शिक्षकों को उसी ब्लॉक के दूसरे विद्यालयों में भेजने की अनुमति दे दी है। मामले की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से 33 पेज की Report No. 3 कोर्ट में पेश की गई। इस रिपोर्ट में अमरोहा, बांदा, हरदोई, कानपुर नगर और सोनभद्र के उन सहायक शिक्षकों का विवरण दिया गया है, जिन्हें सरप्लस बताया गया है। इन शिक्षकों ने समायोजन को लेकर कोई आपत्ति नहीं की है।

कोर्ट ने रिपोर्ट को रिकॉर्ड में लेते हुए इन शिक्षकों को उसी ब्लॉक के ऐसे विद्यालयों में भेजने की अनुमति दी है, जहां कोई शिक्षक नहीं है या केवल एक शिक्षक है।

कोर्ट ने यह भी कहा है कि यदि किसी शिक्षक के समायोजन में कोई व्यक्तिगत परेशानी आती है तो राज्य सरकार उस मामले को कोर्ट के सामने रख सकती है।

मामले में राज्य सरकार की ओर से की गई आगे की मांग पर 13 अगस्त 2026 को दोपहर 12:45 बजे सुनवाई होगी। फिलहाल 11 अगस्त के आदेश से Report No. 3 में शामिल शिक्षकों के समायोजन का रास्ता साफ हो चुका है।

शिक्षक समायोजन मामले में 11 अगस्त को कोर्ट ने अधिशेष शिक्षकों को उसी ब्लॉक के जरूरत वाले विद्यालयों में पुनर्नियोजित करने की अनुमति दी।

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